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कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर 994 लोगों का हुआ चालान - लखनऊ खबर

राजधानी लखनऊ में मंगलवार को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जिला प्रशासन और एलडीए की संयुक्त टीमों ने 994 लोगों का चालान काटा. इन लोगों से कुल 99,190 रुपये जुर्माना वसूला गया.

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Published : Apr 28, 2021, 1:54 AM IST

लखनऊ: राजधानी में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी ने टीमों का गठन किया है, जिन्हें राजधानी में कोविड प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराने की जिम्मेदारी दी गई है. इन टीमों को कोविड प्रोटोकॉल का उलंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जारी किए गए कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन करना अत्यंत ही आवश्यक है. इसलिए सभी टीमों के द्वारा कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराया जाए. मंगलवार को जिला प्रशासन व एलडीए की संयुक्त टीमों के द्वारा 994 चालान किए गए और 99,190 रुपये जुर्माना वसूला गया.

कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं किया जाएगा बर्दाश्त
जिलाधिकारी ने बताया कि कोविड संक्रमण को रोकने में लिए उक्त कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी. यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा कोविड 19 के प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जाता है, तो उसके विरुद्ध महामारी एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी शासकीय एवं निजी कार्यालयों, बैंक इत्यादि पर कोविड हेल्प डेस्क बनाना अनिवार्य है. कोविड-19 हेल्प डेस्क में मुख्यतः थर्मल स्कैनर, पल्स ऑक्सीमीटर, मास्क व सैनेटाइज़र आदि रखना अनिवार्य है. अन्यथा महामारी एक्ट के तहत FIR दर्ज करते हुए कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

लखनऊ: राजधानी में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी ने टीमों का गठन किया है, जिन्हें राजधानी में कोविड प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराने की जिम्मेदारी दी गई है. इन टीमों को कोविड प्रोटोकॉल का उलंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जारी किए गए कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन करना अत्यंत ही आवश्यक है. इसलिए सभी टीमों के द्वारा कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराया जाए. मंगलवार को जिला प्रशासन व एलडीए की संयुक्त टीमों के द्वारा 994 चालान किए गए और 99,190 रुपये जुर्माना वसूला गया.

कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं किया जाएगा बर्दाश्त
जिलाधिकारी ने बताया कि कोविड संक्रमण को रोकने में लिए उक्त कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी. यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा कोविड 19 के प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जाता है, तो उसके विरुद्ध महामारी एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी शासकीय एवं निजी कार्यालयों, बैंक इत्यादि पर कोविड हेल्प डेस्क बनाना अनिवार्य है. कोविड-19 हेल्प डेस्क में मुख्यतः थर्मल स्कैनर, पल्स ऑक्सीमीटर, मास्क व सैनेटाइज़र आदि रखना अनिवार्य है. अन्यथा महामारी एक्ट के तहत FIR दर्ज करते हुए कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

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