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7.19 लाख लोगों ने उठाया ओटीएस का फायदा, पहली किश्त में जमा किए 432 करोड़ रुपये

उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार सभी उपभोक्ताओं को पर्याप्त एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति देने के लिए संकल्पित है. इसके लिए सभी उपभोक्ता अपने बिलों को समय पर भुगतान करें.

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ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा
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Published : Jun 12, 2022, 7:19 PM IST

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार सभी उपभोक्ताओं को पर्याप्त एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति देने के लिए संकल्पित हैं. इसके लिए सभी उपभोक्ता अपने बिलों को समय पर भुगतान करें. बिलों के नियमित भुगतान न किए जाने से उपभोक्ताओं के बकाए की धनराशि अधिक हो जाती है, जिससे वे भुगतान नहीं कर पाते.

ऐसे उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए ऊर्जा विभाग ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युत भार वाले घरेलू (LMV-1) व निजी नलकूप (LMV-5) और पांच किलोवाट विद्युत भार के वाणिज्यक (MMV-2) श्रेणियों के उपभोक्ताओं के सरचार्ज में शत-प्रतिशत छूट के साथ एकमुश्त समाधान योजना (OTS) लागू की है. यह योजना 30 जून तक लागू रहेगी. योजना के तहत उपभोक्ताओं को अपने बकाये पर छूट का लाभ लेने के लिए अब 18 दिन शेष हैं.

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि बिजली के बकाएदार उपभोक्ताओं के लिए लागू एकमुश्त समाधान योजना से कल तक 7.19 लाख लोगों ने इसका फायदा उठाया और पहली किश्त के रूप में 432 करोड़ रुपये जमा किए. इससे उन्हें अपने ब्याज में छूट से 110 करोड़ रुपये की राहत मिली है. उन्होंने बताया कि लगभग 2.75 करोड़ बकाएदार उपभोक्ता हैं, जो इस योजना का लाभ लेकर अपने बकाया बिल का भुगतान कर सकते हैं. इससे विभाग को 35 हजार करोड़ रुपये बकाये राजस्व की प्राप्ति भी होगी.

पढ़ेंः बकाया बिजली बिल भुगतान करने के लिए OTS स्कीम लागू, जानिए कैसे उठाएं योजना का लाभ

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि यह योजना एज जून को प्रदेश में लागू की गई थी जो 30 जून तक उपभोक्ताओं के लिए लागू रहेगी. इसके अन्तर्गत बकाएदार उपभोक्ताओं को अपने बकाया का भुगतान आगामी माहों के बिल के साथ मासिक किश्तों में जमा करने की सुविधा दी गई है. इसके तहत एक लाख रुपये से अधिक के बकाया धनराशि वाले उपभोक्ताओं को अधिकतम 12 किश्तों में, जबकि एक लाख रुपये तक के बकाये धनराशि वालों के लिए छह किश्तों में धनराशि जमा करने की सुविधा मिलेगी. उन्होंने कहा कि इस योजना से जुड़ने मात्र से ही पहली किश्त भरते ही उपभोक्ताओं का कटा हुआ कनेक्शन भी फिर से जोड़ दिया जाएगा.

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/एसडीओ कार्यालय /सीएससी केन्द्रों व विद्युत सखी से सम्पर्क करना होगा. इसके अलावा स्वयं आनलाईन माध्यम से भी पॉवर कारपोरेशन की वेबसाइट www.upenergy.in पर जाकर लाभ लिया जा सकता है. योजना की विस्तृत जानकारी पॉवर कारपोरेशन के टोल फ्री नंबर 1912 से भी प्राप्त की जा सकती है.

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लखनऊ. उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार सभी उपभोक्ताओं को पर्याप्त एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति देने के लिए संकल्पित हैं. इसके लिए सभी उपभोक्ता अपने बिलों को समय पर भुगतान करें. बिलों के नियमित भुगतान न किए जाने से उपभोक्ताओं के बकाए की धनराशि अधिक हो जाती है, जिससे वे भुगतान नहीं कर पाते.

ऐसे उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए ऊर्जा विभाग ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युत भार वाले घरेलू (LMV-1) व निजी नलकूप (LMV-5) और पांच किलोवाट विद्युत भार के वाणिज्यक (MMV-2) श्रेणियों के उपभोक्ताओं के सरचार्ज में शत-प्रतिशत छूट के साथ एकमुश्त समाधान योजना (OTS) लागू की है. यह योजना 30 जून तक लागू रहेगी. योजना के तहत उपभोक्ताओं को अपने बकाये पर छूट का लाभ लेने के लिए अब 18 दिन शेष हैं.

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि बिजली के बकाएदार उपभोक्ताओं के लिए लागू एकमुश्त समाधान योजना से कल तक 7.19 लाख लोगों ने इसका फायदा उठाया और पहली किश्त के रूप में 432 करोड़ रुपये जमा किए. इससे उन्हें अपने ब्याज में छूट से 110 करोड़ रुपये की राहत मिली है. उन्होंने बताया कि लगभग 2.75 करोड़ बकाएदार उपभोक्ता हैं, जो इस योजना का लाभ लेकर अपने बकाया बिल का भुगतान कर सकते हैं. इससे विभाग को 35 हजार करोड़ रुपये बकाये राजस्व की प्राप्ति भी होगी.

पढ़ेंः बकाया बिजली बिल भुगतान करने के लिए OTS स्कीम लागू, जानिए कैसे उठाएं योजना का लाभ

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि यह योजना एज जून को प्रदेश में लागू की गई थी जो 30 जून तक उपभोक्ताओं के लिए लागू रहेगी. इसके अन्तर्गत बकाएदार उपभोक्ताओं को अपने बकाया का भुगतान आगामी माहों के बिल के साथ मासिक किश्तों में जमा करने की सुविधा दी गई है. इसके तहत एक लाख रुपये से अधिक के बकाया धनराशि वाले उपभोक्ताओं को अधिकतम 12 किश्तों में, जबकि एक लाख रुपये तक के बकाये धनराशि वालों के लिए छह किश्तों में धनराशि जमा करने की सुविधा मिलेगी. उन्होंने कहा कि इस योजना से जुड़ने मात्र से ही पहली किश्त भरते ही उपभोक्ताओं का कटा हुआ कनेक्शन भी फिर से जोड़ दिया जाएगा.

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/एसडीओ कार्यालय /सीएससी केन्द्रों व विद्युत सखी से सम्पर्क करना होगा. इसके अलावा स्वयं आनलाईन माध्यम से भी पॉवर कारपोरेशन की वेबसाइट www.upenergy.in पर जाकर लाभ लिया जा सकता है. योजना की विस्तृत जानकारी पॉवर कारपोरेशन के टोल फ्री नंबर 1912 से भी प्राप्त की जा सकती है.

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