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47 लाख बिजली उपभोक्ताओं ने ओटीएस का लिया लाभ, अब 16 जनवरी तक उपभोक्ता उठा सकेंगे फायदा

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 2, 2024, 7:49 AM IST

Updated : Jan 2, 2024, 8:09 AM IST

उत्तर प्रदेश में 47 लाख से ज्यादा उपभोक्ता ने ओटीएस का लाभ ले चुके हैं. सोमवार को ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि 16 जनवरी तक उपभोक्ता इस एकमुश्त समाधान योजना का फायदा (OTS benefit in UP) उठा सकेंगे.

power corporation  ऊर्जा मंत्री एके शर्मा  ओटीएस का लाभ  एकमुश्त समाधान योजना  OTS benefit in UP  ओटीएस की अवधि  Arvind Kumar Sharma  Energy Minister
power corporation ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ओटीएस का लाभ एकमुश्त समाधान योजना OTS benefit in UP ओटीएस की अवधि Arvind Kumar Sharma Energy Minister
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने की अपील

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा (Energy Minister Arvind Kumar Sharma) ने एक बार फिर उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए ओटीएस की अवधि (OTS benefit in UP) में बढ़ोतरी कर दी है. अब बकाएदार लाखों उपभोक्ता 16 जनवरी तक एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उठाकर अपना बकाया बिल जमा कर छूट पा सकते हैं. ऊर्जा मंत्री ने ओटीएस की अवधि को 16 दिन और बढ़ाकर उपभोक्ताओं को नये साल का बड़ा उपहार दिया है. ये आखिरी अवसर के रूप में उपभोक्ताओं को एक और मौका भी दिया है.

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि उपभोक्ताओं की दशकों पुरानी समस्याओं के समाधान के लिए ऊर्जा विभाग ने एकमुश्त समाधान योजना आठ नवम्बर को तीन चरणों में शुरू की थी. योजना का पहला चरण आठ से 30 नवम्बर, दूसरा चरण एक से 15 दिसम्बर और तीसरा चरण 16 से 31 दिसम्बर तक कुल 54 दिन का समय उपभोक्ताओं को दिया गया था. इस अवधि में 47 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने योजना के तहत छूट का लाभ लिया और विभाग को 5150 करोड़ रुपये का राजस्व भी प्राप्त हुआ.

उपभोक्ताओं को भी छूट के रूप में 1731 करोड़ रुपये का फायदा हुआ. ऊर्जा मंत्री ने बताया कि एकमुश्त समाधान योजना के तीसरे चरण में उपभोक्ताओं को मिल रही छूट को आगामी 16 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है. योजना की बढ़ी हुई अवधि में एक किलोवाट भार तक के छोटे घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों को बकाये के सरचार्ज में 80 प्रतिशत की छूट मिलेगी. विद्युत चोरी के प्रकरणों में 50 प्रतिशत की छूट, एक किलोवाट से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं को 70 प्रतिशत, तीन किलोवाट भार तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 60 प्रतिशत, तीन किलोवाट से अधिक भार के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 40 प्रतिशत और निजी संस्थानों व औद्योगिक प्रतिष्ठानों को 30 प्रतिशत की छूट मिलेगी.

उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता विभाग के किसी भी बिलिंग काउंटर पर, एसडीओ या एक्सईएन कार्यालय या यूपीपीसीएल की वेबसाइट पर पंजीकरण कराकर लाभ ले सकते हैं. उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि योजना की बढ़ी हुई अवधि का ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता लाभ उठाएं, इसके लिए पूरा प्रयास किया जाए.
ये भी पढ़ें- रामलला की प्राण प्रतिष्ठा: वाराणसी में तैयार हो रहे पूजा के विशेष बर्तन, जल पात्र-कमंडल, पूजा थाली और श्रृंगी का बड़ा ऑर्डर मिला

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने की अपील

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा (Energy Minister Arvind Kumar Sharma) ने एक बार फिर उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए ओटीएस की अवधि (OTS benefit in UP) में बढ़ोतरी कर दी है. अब बकाएदार लाखों उपभोक्ता 16 जनवरी तक एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उठाकर अपना बकाया बिल जमा कर छूट पा सकते हैं. ऊर्जा मंत्री ने ओटीएस की अवधि को 16 दिन और बढ़ाकर उपभोक्ताओं को नये साल का बड़ा उपहार दिया है. ये आखिरी अवसर के रूप में उपभोक्ताओं को एक और मौका भी दिया है.

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि उपभोक्ताओं की दशकों पुरानी समस्याओं के समाधान के लिए ऊर्जा विभाग ने एकमुश्त समाधान योजना आठ नवम्बर को तीन चरणों में शुरू की थी. योजना का पहला चरण आठ से 30 नवम्बर, दूसरा चरण एक से 15 दिसम्बर और तीसरा चरण 16 से 31 दिसम्बर तक कुल 54 दिन का समय उपभोक्ताओं को दिया गया था. इस अवधि में 47 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने योजना के तहत छूट का लाभ लिया और विभाग को 5150 करोड़ रुपये का राजस्व भी प्राप्त हुआ.

उपभोक्ताओं को भी छूट के रूप में 1731 करोड़ रुपये का फायदा हुआ. ऊर्जा मंत्री ने बताया कि एकमुश्त समाधान योजना के तीसरे चरण में उपभोक्ताओं को मिल रही छूट को आगामी 16 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है. योजना की बढ़ी हुई अवधि में एक किलोवाट भार तक के छोटे घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों को बकाये के सरचार्ज में 80 प्रतिशत की छूट मिलेगी. विद्युत चोरी के प्रकरणों में 50 प्रतिशत की छूट, एक किलोवाट से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं को 70 प्रतिशत, तीन किलोवाट भार तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 60 प्रतिशत, तीन किलोवाट से अधिक भार के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 40 प्रतिशत और निजी संस्थानों व औद्योगिक प्रतिष्ठानों को 30 प्रतिशत की छूट मिलेगी.

उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता विभाग के किसी भी बिलिंग काउंटर पर, एसडीओ या एक्सईएन कार्यालय या यूपीपीसीएल की वेबसाइट पर पंजीकरण कराकर लाभ ले सकते हैं. उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि योजना की बढ़ी हुई अवधि का ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता लाभ उठाएं, इसके लिए पूरा प्रयास किया जाए.
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Last Updated : Jan 2, 2024, 8:09 AM IST
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