लखीमपुर खीरी: यूपी नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है. इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने आदेश जारी कर कहा है कि मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड ने होने पर भी परेशान होने की जरूरत नहीं है. इसके लिए आयोग ने मतदाताओं को मतदान करने के लिए परिचय पत्र या पहचान पत्र के कई विकल्प दिए गए हैं. जिसे मतदान स्थल पर सक्षम अधिकारी के समक्ष दिखाकर मतदान किया जा सकता है.
लखीमपुर खीरी डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश से प्राप्त निर्देशों के अनुसार नगर निकाय चुनाव 2023 में आधार कार्ड या मतदाता फोटो पहचान पत्र से ही वोटिंग करें. इसके अलावा निर्वाचकों के प्रतिरूपण को रोकने, उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए मतदान करने के लिए मतदान स्थल पर पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र उनके पास होना जरूरी है. डीएम ने बताया ये दोनों पहचान पत्र परिवार के मुखिया के पास ही उपलब्ध होते हैं. वे उक्त परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिए भी वैध माने जाएंगे. बशर्ते कि सभी सदस्य एक साथ आते हैं और उन सदस्यों की पहचान परिवार के मुखिया द्वारा की जाती है.
वोट देने के लिए इन पहचान पत्रों का करें इस्तेमाल
भारत निर्वाचन आयोग से निर्गत मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र (पैन कार्ड), राज्य और केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पहचान पत्र, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले फोटोयुक्त पहचानपत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख शामिल है.
इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन, फोटोयुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाणपत्र, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के तहत रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से जारी स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गये सरकारी पहचान पत्र, राशन कार्ड शामिल है.
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