लखीमपुर: दुधवा टाइगर रिजर्व के कर्तनियाघाट में शिकार और अवैध प्रवेश के आरोप में गिरफ्तार किए गए इंटरनेशनल गोल्फर ज्योति रंधावा की जमानत हाईकोर्ट में टल गई है. हाईकोर्ट में सुनवाई के पहले वन विभाग से डिटेल एफिडेविड फाइल करने के निर्देश दिए गए हैं.
न्यायमूर्ति मोहम्मद फैयाज आलम की अदालत में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद ज्योति की जमानत अगली तारीख तक टाल दी है. बता दें कि बीते साल 26 दिसंबर को दुधवा के कर्तनियाघाट वन्यजीव विहार में मोतीपुर रेंज में गश्ती दल ने गाड़ी और बंदूक के साथ जंगल से गोल्फर ज्योति रंधावा और उसके साथी कोर्ट मार्शल्ड नेवी के कैप्टन महेश विराजदार को गिरफ्तार किया था. कार में जंगली सुअर की खाल और जंगली मुर्गे का शव भी बरामद हुआ था.
इंटरनेशनल गोल्फर के रूप में पहचान होने के बाद ज्योति रंधावा को जिला अदालत से जमानत नहीं दी थी. इसके बाद जमानत के लिए ज्योति ने हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में जमानत याचिका दाखिल की थी. दुधवा प्रसाशन ने इस हाईप्रोफाइल मामले में वैज्ञानिक और तकनीकी जांचों की बदौलत अपना पक्ष रखा.
ज्योति की बरामद बंदूक का विधि विज्ञान अनुसंधान प्रयोगशाला से जांच कराकर भी रिपॉर्ट हाईकोर्ट में दाखिल की. हाईकोर्ट ने वन विभाग को अगली तारीख तक डिटेल एफिडेविड देने को कहा है. इसके बाद जमानत पर विचार किया जाएगा.
दुधवा के फील्ड डायरेक्टर रमेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि जब्त बंदूक की बदली गई नली, डब्लूआईआई और आईवीआरआई से कराई गई बरामद वन्यजीवों और खाल की डीएनए जांच के आधार पर हाईकोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करने से आरोपी को कोई राहत नहीं मिली है. विभाग केस की कड़ी पैरवी कर रहा है.