लखीमपुर खीरीः डीएम ने जारी अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि कोई भी दुकानदार सड़क पर किसी भी दशा में अतिक्रमण नहीं करेगा. सुपर मार्केट खोलने की अनुमति होगी, लेकिन अन्य दुकानों के अनुसार उन पर भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ग्लब्स, सैनिटाइजेशन की शर्तें यथावत लागू रहेंगी. स्ट्रीट-वेन्डर/पटरी व्यवसायी को अपना कार्य करने की अनुमति होगी, लेकिन उन्हें फेस मास्क, ग्लब्स एवं सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए केवल खुले स्थानों पर बिक्री की अनुमति होगी. पूरे जनपद में साप्ताहिक बंदी रविवार को ही रहेगी. जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त विधिक व्यावसायिक एवं औद्योगिक गतिविधियां साप्ताहिक बंदी रविवार को छोड़कर प्रतिदिन संचालित होगी.
बाजार संचालन का रोस्टर
जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि लॉकडाउन की लंबी अवधि एवं व्यापारियों के रोजगार, रेहड़ी पटरी दुकानदारों की आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत उनके एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा व्यापारिक संगठनों के साथ विचार विमर्श किया गया. डीएम ने बताया कि सम्यक विचारोपरांत तक पूर्व में बाजार संचालन हेतु जारी रोस्टर शिथिल किया गया है. एक सप्ताह के उपरांत वस्तु स्थिति का आंकलन पुनः अगला निर्णय लिया जाएगा.
इसे भी पढ़ें- लखीमपुर खीरी: अतिक्रमण हटाने गई वन विभाग की टीम पर हमला, 35 पर मुकदमा
कितने से कितने समय तक दुकानों का होगा संचालन
उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र की दुकानें (खपरैल बाजार/रेडी पटरी दुकानदारों सहित) प्रातः 10 बजे से रात्रि 08 बजे तक प्रतिदिन (रविवार को छोड़कर) खुलेंगी. केवल फल, सब्जी एवं दूध की डोर स्टेप डिलीवरी/फल सब्जी, दूध की स्थायी दुकानें सुबह 07 बजे से सायं 08 बजे तक प्रतिदिन खुलेंगी. डीएम ने प्रतिबंध एवं शर्तों की जानकारी देते हुए बताया कि समस्त दुकानदारों को फेस-कवर/मास्क/ग्लब्स का इस्तेमाल करना होगा एवं दुकान में सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी.
अनलॉक-1 की गाइ़डलाइंस का करें पालन
साथ ही किसी भी खरीददार को यदि उसने मास्क नहीं पहना है तो उसे बिक्री नहीं की जायेगी. मिठाई की दुकानें इस शर्त के साथ खोलने की अनुमति होगी कि कोई बैठकर नहीं खायेगा एवं बिक्री के समय प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था के साथ फेस मास्क, फेस कवर, ग्लब्स एवं सोशल डिस्टेंसिंग के मानको का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा. शहरी क्षेत्रों में कोई भी साप्ताहिक मण्डी नहीं लगेगी एवं ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक मण्डी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लगाने की अनुमति होगी. सैलून/ब्यूटी पार्लर की दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग एवं प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करने के साथ खोलने की अनुमति होगी.