लखीमपुर खीरी: टेरर फंडिंग मामले में सोमवार को एटीएस की टीम लखीमपुर खीरी पहुंची, जहां सीजीएम कोर्ट ने सभी आरोपियों को रिमांड पर लेने की सुनवाई करते हुए इसे मंजूरी दे दी. कोर्ट ने एटीएस के प्रार्थनापत्र को स्वीकार करते हुए अभियुक्तों को सात दिन की रिमांड पर भेज दिया है. दरअसल एटीएस ने कोर्ट से अभियुक्तों की सात दिन की रिमांड मांगी थी.
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टेरर फंडिंग मामले में कोर्ट ने आरोपियों की रिमांड को दी मंजूरी
- टेरर फंडिंग मामले में तफ्तीश करने एटीएस की टीम लखीमपुर खीरी पहुंची.
- सीजीएम कोर्ट से सभी आरोपियों को रिमांड पर लेने की सुनवाई प्रक्रिया पूरी की.
- कोर्ट ने एटीएस द्वारा आरोपियों की मांगी गई सात दिन की रिमांड को मंजूरी दे दी है.
- एटीएस आरोपियों से पूछताछ करेगी कि धन का प्रयोग कहां और कैसे किया गया.
आपको बता दें पिछले 11 अक्टूबर को चार युवकों को टेटर फंडिंग के आरोप में इंडो-नेपाल सीमा से निघासन पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था. सभी आरोपियों के पास से इंडियन और नेपाली करेंसी भी बरामद हुई थी. साथ ही कई देशों के सिम कार्ड भी मिले थे. पुलिस के अनुसार उक्त चारों आरोपी विदेशों से धन मंगवाकर भारत में आतंकी गतिविधियों पर इस धन का इस्तेमाल करते थे. निघासन पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों के मोबाइल से जो कॉल रिकॉर्डिंग मिली थी, उसमें इस बात की जानकारी मिली है. सभी आरोपी और इनसे जुड़े लोग मनी एक्सचेंज को लेकर कोड वर्ड का इस्तेमाल करते थे. गिरफ्तार किए गए आरोपी नेपाली करेंसी को नूरा और भारतीय करेंसी को भूरा कोड वर्ड से कहा करते थे.