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कुशीनगर में 2 माह से अधिक समय के लिए धारा 144 लागू, ये है वजह - कुशीनगर में 23 जुलाई से धारा 144 लागू

आगामी त्योहारों को देखते हुए कुशीनगर जिला प्रशासन ने जनपद में धारा 144 लागू कर दी है. यह आदेश 23 जुलाई से 25 सितंबर तक लागू रहेगा.

अपर जिलाधिकारी देवी दयाल वर्मा
अपर जिलाधिकारी देवी दयाल वर्मा
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Published : Jul 24, 2022, 5:50 PM IST

कुशीनगर : आगामी त्योहारों को देखते हुए कुशीनगर जिला प्रशासन ने 62 दिन के लिए पूरे जनपद में धारा 144 लागू कर दी है. अपर जिलाधिकारी देवी दयाल वर्मा ने बताया कि जनपद में कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए 23 जुलाई से 25 सितंबर तक जनपद में धारा 144 लागू की गई है.

जिला प्रशासन ने आगामी त्योहारों श्रावण मास में द्वितीय, तृतीय चतुर्थ सोमवार, श्रावण शिवरात्रि, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, श्रावण पूर्णिमा, श्रावण झूला मेला, नागपंचमी, मोहर्रम, अनन्त चतुदर्शी, विश्वकर्मा पूजा, चेहल्लुम आदि त्योहारों को देखते हुए जनपद में धारा 144 लागू की है. इसके अलावा आगामी समय में प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा (PET-2022) भी होनी है. इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है.

धारा 144 लागू होने पर करना होगा इन नियमों का पालन :
1- कोई भी व्यक्ति राजमार्ग सड़क जाम नहीं करेगा तथा जनपद सीमा के अन्तर्गत कोई भी व्यापारिक प्रतिष्ठान/सार्वजनिक परिवहन/दुकानों/रिक्शा/टैक्सी आदि सामान्य परिवहन को नहीं रोकेगा. साथ ही इनको बंद भी नहीं किया जा सकेगा.
2- किसी भी स्थान पर 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्र नहीं होगें. यह आदेश कार्यालय, रेलवे स्टेशन तथा बस स्टेशन पर लागू नहीं होगा. सक्षम अधिकारी के पूर्व अनुमति के बिना सभा, जुलूस, धरना/प्रदर्शन का आयोजन नहीं किया जाएगा. यह प्रतिबंध परम्परागत धार्मिक, सांस्कृतिक आयोजनों पर लागू नहीं होगा.
3- जनपद कुशीनगर सीमा के अन्तर्गत किसी भी रोड पर जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, स्टेट हाइवे, नगर पालिका/नगर पंचायतें तथा ग्राम सभा आदि पर कोई भी धार्मिक आयोजन नहीं किया जाएगा.
4- जनपद सीमा के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति लाठी-डंडा, बल्लम, फरसा, धारदार हथियार आग्नेयास्त्र, सोडा वाटर की बोतले या अन्य किसी प्रकार की ऐसी वस्तु जिसका प्रयोग करके किसी को चोट पहुंचाई जा सके. ऐसी सामिग्री को साथ नहीं रख सकेगा. यह प्रतिबंध ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों एवं वृद्धों/विकलांगों पर लागू नहीं होगा.
5- जनपद कुशीनगर सीमा क्षेत्र अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर आपत्तिजनक अश्लील, साम्प्रदायिक अथवा शान्ति-व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले नारे व भाषण नहीं करेगा, जिससे साम्प्रदायिक सद्भाव बाधित होने की संभावना हो.
6- कोई भी व्यक्ति नियमों के विरुद्ध कार्यो को करते हुए पाया जाएगा, तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

इसे पढ़ें- गोवा बार विवाद : अमेठी में स्मृति ईरानी और उनकी बेटी के खिलाफ चस्पा किए गए पोस्टर

कुशीनगर : आगामी त्योहारों को देखते हुए कुशीनगर जिला प्रशासन ने 62 दिन के लिए पूरे जनपद में धारा 144 लागू कर दी है. अपर जिलाधिकारी देवी दयाल वर्मा ने बताया कि जनपद में कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए 23 जुलाई से 25 सितंबर तक जनपद में धारा 144 लागू की गई है.

जिला प्रशासन ने आगामी त्योहारों श्रावण मास में द्वितीय, तृतीय चतुर्थ सोमवार, श्रावण शिवरात्रि, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, श्रावण पूर्णिमा, श्रावण झूला मेला, नागपंचमी, मोहर्रम, अनन्त चतुदर्शी, विश्वकर्मा पूजा, चेहल्लुम आदि त्योहारों को देखते हुए जनपद में धारा 144 लागू की है. इसके अलावा आगामी समय में प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा (PET-2022) भी होनी है. इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है.

धारा 144 लागू होने पर करना होगा इन नियमों का पालन :
1- कोई भी व्यक्ति राजमार्ग सड़क जाम नहीं करेगा तथा जनपद सीमा के अन्तर्गत कोई भी व्यापारिक प्रतिष्ठान/सार्वजनिक परिवहन/दुकानों/रिक्शा/टैक्सी आदि सामान्य परिवहन को नहीं रोकेगा. साथ ही इनको बंद भी नहीं किया जा सकेगा.
2- किसी भी स्थान पर 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्र नहीं होगें. यह आदेश कार्यालय, रेलवे स्टेशन तथा बस स्टेशन पर लागू नहीं होगा. सक्षम अधिकारी के पूर्व अनुमति के बिना सभा, जुलूस, धरना/प्रदर्शन का आयोजन नहीं किया जाएगा. यह प्रतिबंध परम्परागत धार्मिक, सांस्कृतिक आयोजनों पर लागू नहीं होगा.
3- जनपद कुशीनगर सीमा के अन्तर्गत किसी भी रोड पर जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, स्टेट हाइवे, नगर पालिका/नगर पंचायतें तथा ग्राम सभा आदि पर कोई भी धार्मिक आयोजन नहीं किया जाएगा.
4- जनपद सीमा के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति लाठी-डंडा, बल्लम, फरसा, धारदार हथियार आग्नेयास्त्र, सोडा वाटर की बोतले या अन्य किसी प्रकार की ऐसी वस्तु जिसका प्रयोग करके किसी को चोट पहुंचाई जा सके. ऐसी सामिग्री को साथ नहीं रख सकेगा. यह प्रतिबंध ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों एवं वृद्धों/विकलांगों पर लागू नहीं होगा.
5- जनपद कुशीनगर सीमा क्षेत्र अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर आपत्तिजनक अश्लील, साम्प्रदायिक अथवा शान्ति-व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले नारे व भाषण नहीं करेगा, जिससे साम्प्रदायिक सद्भाव बाधित होने की संभावना हो.
6- कोई भी व्यक्ति नियमों के विरुद्ध कार्यो को करते हुए पाया जाएगा, तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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