कौशांबी: योगी सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन गैंगेस्टर एक्ट के आरोपियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है. इसी क्रम में शनिवार को गैंगेस्टर एक्ट के आरोपी पिता पुत्र पर कार्रवाई की गई. जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर आरोपी पिता पुत्र की कुल 23 लाख 21 हजार रुपये की चल अचल सम्पत्ति कुर्क की गई है. दोनों पति पुत्र गैंग बना कर लोगों के साथ धोखाधड़ी करते थे.
अपर पुलिस अधीक्षक समर बहादुर के मुताबिक सराय अकिल थाना क्षेत्र के बुद्धपुरी के रहने वाले सत्यम शुक्ला अपने पिता सुरेश चंद्र शुक्ला, भाई सौरभ शुक्ला व हर्षित शुक्ला और धीरेंद्र कुमार पांडेय के साथ मिलकर धोखाधड़ी करने का एक गैंग चलाता है. यह गैंग लोगों को पैसे डबल करने की फर्जी स्कीम बता कर पैसा लेता और फिर वापस भी नहीं करते.
पुलिस के मुताबिक गैंग के सदस्य आसपास के क्षेत्र में इतना भय का माहौल बना कर रखे हुए है कि उनके खिलाफ कोई गवाही भी नहीं देता है. पुलिस ने धोखाधड़ी करने के आरोप में इन सभी के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय भेज दी है. वहीं, इस मामले में सराय अकिल पुलिस द्वारा 11 जुलाई 2022 में गैंगेस्टर एक्ट के तहत सत्यम शुक्ला, सुरेश चंद्र शुक्ला, सौरभ शुक्ला, हर्षित शुक्ला और धीरेंद्र कुमार पांडेय के खिलाफ कार्रवाई की गई थी. इसके साथ ही पुलिस को पता चला कि आरोपियों ने लोगों से धोखाधड़ी कर अर्जित धन से लगभग 23 लाख 21 हजार रुपये की संपत्ति खरीदी है.
पुलिस द्वारा इस पर कार्रवाई करते हुए गैंगेस्टर के आरोपियों की संपत्ति का ब्यौरा जिलाधिकारी सुजीत कुमार को भेजा गया था. जिस पर डीएम सुजीत कुमार ने एसडीएम चायल को गैंगस्टर एक्ट के आरोपियों के द्वारा धोखाधड़ी कर अर्जित की गई संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया था. शनिवार को तहसीलदार चायल, सराय अकिल एसओ और चरवा एसओ के साथ भारी पुलिस फोर्स लेकर गांव पहुंचे और दुग्गी पिटवा कर मुनादी करवाई. एएसपी समर बहादुर के मुताबिक पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी सत्यम शुक्ला, सुरेश चंद्र शुक्ला, सौरभ शुक्ला, हर्षित शुक्ला की 23 लाख 21 हजार रुपये की संपत्ति कुर्क किया है.
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