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kaushambi news: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की कारावास - कौशांबी में दुष्कर्म

कौशांबी में साल 2019 में किशोरी से हुए दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने के दोषी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है. दोषी पीड़िता के गांव का ही रहने वाला है.

कौशांबी सैनी थाना क्षेत्र
कौशांबी सैनी थाना क्षेत्र
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Published : Feb 15, 2023, 9:19 PM IST

कौशांबीः जिला एवं सत्र न्यायालय ने रेप के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायालय ने दोषी पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. साथ ही कोर्ट ने अर्थदंड की राशि से 20 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाने का फैसला सुनाया है.



अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना सैनी थाना क्षेत्र के एक गांव की है. जहां गांव के रहने वाले व्यक्ति ने 23 मई 2019 को कड़ाधाम थाना में तहरीर देते हुए बताया कि उनकी नाबालिग बेटी गांव के बाहर शौच के लिए गई थी. तभी गांव का ही रहने वाला शिवकुमार ने किशोरी के साथ जबरन दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. इस मामले में कडाधाम पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू किया. मामले में सैनी पुलिस ने 376, पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई किया. पुलिस ने मामले में चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया. मामला अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) सुशील कुमारी की अदालत में पेश हुआ.

अपर शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार चौधरी ने मामले में आठ गवाहों के बयान न्यायालय में करवाया. गवाहों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायालय ने दोषी पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड जमा नहीं करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतने का फैसला सुनाया है. इसके साथ ही न्यायालय ने अर्थदंड जमा होने पर 20 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाने का फैसला सुनाया है.

यह भी पढ़ें- shahjahanpur valentine day: बजरंग दल ने वैलेंटाइन डे पर मजनू को बनाया मुर्गा और सिर पर बनवाया चौराहा

कौशांबीः जिला एवं सत्र न्यायालय ने रेप के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायालय ने दोषी पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. साथ ही कोर्ट ने अर्थदंड की राशि से 20 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाने का फैसला सुनाया है.



अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना सैनी थाना क्षेत्र के एक गांव की है. जहां गांव के रहने वाले व्यक्ति ने 23 मई 2019 को कड़ाधाम थाना में तहरीर देते हुए बताया कि उनकी नाबालिग बेटी गांव के बाहर शौच के लिए गई थी. तभी गांव का ही रहने वाला शिवकुमार ने किशोरी के साथ जबरन दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. इस मामले में कडाधाम पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू किया. मामले में सैनी पुलिस ने 376, पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई किया. पुलिस ने मामले में चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया. मामला अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) सुशील कुमारी की अदालत में पेश हुआ.

अपर शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार चौधरी ने मामले में आठ गवाहों के बयान न्यायालय में करवाया. गवाहों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायालय ने दोषी पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड जमा नहीं करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतने का फैसला सुनाया है. इसके साथ ही न्यायालय ने अर्थदंड जमा होने पर 20 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाने का फैसला सुनाया है.

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