कौशांबी : जिला एवं सत्र न्यायालय में एडीजे प्रथम शिवानंद सिंह की अदालत ने 2017 में हुए हत्या के एक मामले में 4 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट ने दोषियों पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. इसके अलावा कोर्ट ने एक अन्य आरोपी को सबूतों के अभाव के बरी कर दिया है.
गौरतलब है कि 23 नवंबर 2017 को करारी थाना क्षेत्र के रसूलपुर सोनी गांव में जमीनी विवाद हो गया था. इस विवाद में आरोपी राजू, गंगा प्रसाद, परसन, बाबुल और टिर्रा ने बच्चा लाल की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी थी. घटना के बाद मृतक के बेटे राहुल प्रजापति ने करारी थाने में पुलिस को तहरीर दी थी.
पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज करके सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में भेजी थी. इस मामले में अपर जिला जज प्रथम शिवानंद सिंह ने सुनवाई करते हुए बुधवार को फैसला सुनाया है.
मामले में अपर शासकीय अधिवक्ता अनिरुद्ध कुमार मिश्रा ने न्यायालय के सामने कुल 9 गवाहों का परीक्षण करवाया. सारे गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने बुधवार को अभियुक्त राजू, गंगा प्रसाद, पासवान, बाबुल को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 25 -25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. इसके अलावा कोर्ट ने एक आरोपी टिर्रा को सबूतों के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया.