कौशांबी: जिले में ढाई माह पूर्व ससुरालियो के खिलाफ शिकायत लेकर गई पीड़िता के साथ थाना में अभद्रता करते हुए जूते मारने की धमकी देने वाले कोतवाल के मामले को कोर्ट ने गंभीरता से लिया है. कोर्ट ने एसपी को निर्देशित किया है कि तत्कालीन कोतवाल के खिलाफ केस कर सीओ स्तर के अधिकारी से जांच कराए. कोर्ट के इस आदेश (Kaushambi CJM court orders to lodge FIR against police station in-charge Ganesh Prasad Singh) के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है.
करारी क्षेत्र के रहीमपुर मोलानी गांव की अनीस फात्मा फरियाद लेकर करारी कोतवाली गई थी. अनीशफात्मा का कहना था 27 जनवरी 2023 को गांव के ही मो. रजा से शादी होने के बाद ससुरालियों द्वारा से दहेज के लिए परेशान किया गया. जिसका का मुकदमा चल रहा है. 16 सितंबर की रात लगभग 9.30 बजे वह अपनी दो बहनों व मां के साथ पड़ोसी लाला पुत्र अवसाफ के यहां मजलिस में गई थी.
उसी समय मो. रजा अपने घरवालों के साथ आकर उसे गाली देने लगा. जब गाली देने से मना किया तो उसे मारा पीटा गया. इतना ही नहीं गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया गया. बीच-बचाव करने पहुंचे अनीस फात्मा के पिता की पिटाई की गई. अनीस फात्मा फरियाद लेकर 17 सितंबर को सुबह थाने गई थी. आरोप है कि वहां तैनात तत्कालीन कोतवाल गणेश प्रसाद सिंह ने उनके साथ पूरे परिवार को गाली देते हुए जूतों से पीटने और जेल भेजने की धमकी दी.
धमकाए जाने का इंस्पेक्टर द्वारा पीड़िता को गाली गलौज का आडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हो गया. एसपी ने कोतवाल को थाना से हटाकर सायबर क्राइम का प्रभारी बना दिया. अनीश फात्मा ने इसकी शिकायत एसपी सहित पुलिस के उच्चाधिकारियों से किया. कोई मदद न मिलने पर अनीश फात्मा ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया. शनिवार को कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी को कोतवाल गणेश प्रसाद के खिलाफ केस दर्ज कर जांच किसी सीओ स्तर के अधिकारी से कराने का आदेश दिया.