ETV Bharat / state

न्यायालय ने दुष्कर्म के दोषी को सुनाई 7 साल कारावास की सजा

author img

By

Published : Dec 20, 2022, 9:16 PM IST

कौशांबी के न्यायालय ने दुष्कर्म के दोषी को 7 साल कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर 20,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

Etv Bharat
Etv Bharat

कौशांबी: न्यायालय के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए 7 साल करावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायालय ने दोषी पर 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है. न्यायालय ने 20 हजार रुपये अर्थदंड में से 16 हजार वादी को प्रतिकार के रूप मे देने का फैसला सुनाया है.

अभियोजन पक्ष के अनुसार सराय अकिल थाना में 2 फरवरी 2016 को वादी ने प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि 30 जनवरी 2016 को जब उसकी नाबालिग पुत्री शौच के लिए जा रही थी. तभी गांव का ही शमीम नाम का युवक उसे अपहरण कर ले गया. किशोरी के अपहरण के मामले में सराय अकिल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर किशोरी को बरामद किया.

इस दौरान किशोरी ने पुलिस को बताया कि आरोपी द्वारा उसे अपहरण कर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. मामले में विवेचक ने दुष्कर्म की धारा को बढ़ाते हुए चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया. मामला पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार द्वितीय की अदालत में पेश हुआ. अपर शासकीय अधिवक्ता क्रिमिनल रमेश चंद्र त्रिपाठी ने मामले में गवाहों का बयान न्यायालय में करवाया.

विशेष न्यायाधीश इस पूरे मामले में गवाहों के बयान सुनने और पत्रावली के अवलोकन करने के बाद मंगलवार को शमीम अहमद को दोषी करार देते हुए 7 साल कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायालय ने दोषी शमीम अहमद पर 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है. न्यायालय ने अपने आदेश में दोषी द्वारा 20 हजार रुपये जमा किए जाने पर 16 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाने का फैसला सुनाया है.

यह भी पढ़ें: दहेज हत्या के दोषी देवर और सास को 7-7 साल की कारावास की सजा, लगाया 60 हजार जुर्माना

कौशांबी: न्यायालय के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए 7 साल करावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायालय ने दोषी पर 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है. न्यायालय ने 20 हजार रुपये अर्थदंड में से 16 हजार वादी को प्रतिकार के रूप मे देने का फैसला सुनाया है.

अभियोजन पक्ष के अनुसार सराय अकिल थाना में 2 फरवरी 2016 को वादी ने प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि 30 जनवरी 2016 को जब उसकी नाबालिग पुत्री शौच के लिए जा रही थी. तभी गांव का ही शमीम नाम का युवक उसे अपहरण कर ले गया. किशोरी के अपहरण के मामले में सराय अकिल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर किशोरी को बरामद किया.

इस दौरान किशोरी ने पुलिस को बताया कि आरोपी द्वारा उसे अपहरण कर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. मामले में विवेचक ने दुष्कर्म की धारा को बढ़ाते हुए चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया. मामला पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार द्वितीय की अदालत में पेश हुआ. अपर शासकीय अधिवक्ता क्रिमिनल रमेश चंद्र त्रिपाठी ने मामले में गवाहों का बयान न्यायालय में करवाया.

विशेष न्यायाधीश इस पूरे मामले में गवाहों के बयान सुनने और पत्रावली के अवलोकन करने के बाद मंगलवार को शमीम अहमद को दोषी करार देते हुए 7 साल कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायालय ने दोषी शमीम अहमद पर 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है. न्यायालय ने अपने आदेश में दोषी द्वारा 20 हजार रुपये जमा किए जाने पर 16 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाने का फैसला सुनाया है.

यह भी पढ़ें: दहेज हत्या के दोषी देवर और सास को 7-7 साल की कारावास की सजा, लगाया 60 हजार जुर्माना

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.