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कौशांबी में तीन बेटियों के हत्यारे को आजीवन कारावास - कोर्ट ने आरोपी पिता को सजा सुनाई

यूपी के कौशांबी में जिला न्यायालय ने तीन बेटियों और पत्नी को जिंदा जलाने के मामले में आरोपी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी के ऊपर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

लगाया दो लाख का जुर्माना
लगाया दो लाख का जुर्माना
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Published : Feb 27, 2021, 12:37 AM IST

कौशांबी: जिला अदालत ने हत्या के मामले में आरोपी पिता को दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी ने अपनी तीन मासूम बेटियों समेत पत्नी को जिंदा जलाकर मार डाला था. इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही पत्नी और बेटियों की हत्या में दोषी पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

घटना पूरामुक्ति थाना क्षेत्र के बिरहा गांव की है. जहां बिरहा गांव के रहने वाले कंचन और पत्नी गौरी के बीच आए दिन झगड़ा होता रहता था. 18 मार्च 2016 को भी दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी कंचन ने अपनी पत्नी गौरी और तीन बेटियों 11 वर्षीय तरना, 9 वर्षीय तनू और 7 वर्षीय तिरसा के ऊपर तेल डाल कर जिंदा जला दिया.

इस घटना के बाद तीनों बेटियों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं पत्नी गौरी गंभीर रूप से झुलस गई. झुलसी अवस्था में आरोपी के पिता ने अपनी बहू को इलाज के लिए प्रयागराज के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया. जहां कुछ ही घंटों बाद गौरी की भी मौत हो गई थी. चार लोगों की मौत की सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी कंचन को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी कंचन के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया गया.

कोर्ट ने पत्नी और बेटियों के हत्यारे को सुनाई सजा
इस पूरे मामले में अपर सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार यादव ने सुनवाई शुरू किया. सुनवाई के दौरान अपर शासकीय अधिवक्ता अनिरुद्ध कुमार न्यायालय के समक्ष 10 गवाहों का परीक्षण कराया. जिसके बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने पूरे मामले में आरोपी कंचन को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाया. साथ ही आरोपी पर 2 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है.

कौशांबी: जिला अदालत ने हत्या के मामले में आरोपी पिता को दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी ने अपनी तीन मासूम बेटियों समेत पत्नी को जिंदा जलाकर मार डाला था. इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही पत्नी और बेटियों की हत्या में दोषी पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

घटना पूरामुक्ति थाना क्षेत्र के बिरहा गांव की है. जहां बिरहा गांव के रहने वाले कंचन और पत्नी गौरी के बीच आए दिन झगड़ा होता रहता था. 18 मार्च 2016 को भी दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी कंचन ने अपनी पत्नी गौरी और तीन बेटियों 11 वर्षीय तरना, 9 वर्षीय तनू और 7 वर्षीय तिरसा के ऊपर तेल डाल कर जिंदा जला दिया.

इस घटना के बाद तीनों बेटियों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं पत्नी गौरी गंभीर रूप से झुलस गई. झुलसी अवस्था में आरोपी के पिता ने अपनी बहू को इलाज के लिए प्रयागराज के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया. जहां कुछ ही घंटों बाद गौरी की भी मौत हो गई थी. चार लोगों की मौत की सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी कंचन को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी कंचन के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया गया.

कोर्ट ने पत्नी और बेटियों के हत्यारे को सुनाई सजा
इस पूरे मामले में अपर सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार यादव ने सुनवाई शुरू किया. सुनवाई के दौरान अपर शासकीय अधिवक्ता अनिरुद्ध कुमार न्यायालय के समक्ष 10 गवाहों का परीक्षण कराया. जिसके बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने पूरे मामले में आरोपी कंचन को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाया. साथ ही आरोपी पर 2 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है.

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