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Kasganj में गैंगस्टर एक्ट के अपराधी की 6 करोड़ की संपत्ति कुर्क - कासगंज की ताजा खबर

कासगंज में गैंगस्टर एक्ट के अपराधी की 6 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया है. जिला प्रशासन के मुताबिक, अपराधी राज बहादुर की संपत्ति की कीमत लगभग 6 करोड़ 28 लाख 82 हजार पांच सौ रुपये है.

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Published : Mar 18, 2023, 8:02 PM IST

गैंगस्टर एक्ट के अपराधी की 6 करोड़ की संपत्ति कुर्क

कासगंज: जनपद में एक बार फिर अपराधियों पर प्रशासन का चाबुक चला है. इसी कड़ी में कासगंज जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के एक अपराधी की 6 करोड़ 28 लाख 82 हजार पांच सौ रुपये की संपत्ति को कुर्क किया है.

कासगंज पुलिस कार्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार गिरोह बनाकर हत्या, जुआ, सट्टा, जानलेवा हमला जैसे अपराधों से अवैध रूप से करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने वाले गैंगस्टर एक्ट के अपराधी एटा के थाना पिलुआ के ग्राम दिरगपुर के रहने वाले राज बहादुर उर्फ सुल्लन सिंह ने अवैध तरीके से धन अर्जित करते हुए अपने और अपने पुत्र रामविलास के नाम चल अचल संपत्ति एकत्रित की. जिसके सम्बंध में थाना पटियाली पर गैंगस्टर एक्ट में अभियोग पंजीकृत है. इसकी रिपोर्ट पूर्व में सिढ़पुरा पुलिस द्वारा जिलाधिकारी कासगंज को भेजी जा चुकी है.

जिलाधिकारी कासगंज हर्षिता माथुर द्वारा 15 मार्च 2023 के आदेश के अनुसार अभियुक्त राजबहादुर की संपत्ति कृषि योग्य भूमि, प्लॉट, दो चार पहिया वाहन, जिनकी कुल कीमत 6,28,82,500 रुपये है. उसको धारा 14/1 उत्तर प्रदेश गिरोह बंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अंतर्गत शनिवार 18 मार्च 2023 को जब्तीकरण की कार्रवाई की गई.

कुर्की की कार्रवाई के दौरान क्षेत्राधिकारी पटियाली रामकृष्ण तिवारी, सिढ़पुरा प्रभारी निरीक्षक गोविन्द बल्लभ शर्मा और एटा की पिलुआ चौकी इंचार्ज शिव कुमार तहसीलदार और भारी पुलिस फोर्स मौजूद रहा. कुर्की से पहले क्षेत्राधिकारी रामकृष्ण तिवारी और एसएचओ गोविन्द बल्लभ शर्मा ने मुनादी कराते हुए कुर्की के संबंध में घोषणा की.

यह भी पढ़ें- Court News : मानहानि मामले में अजय कुमार लल्लू दोषी करार, एक साल की सजा

गैंगस्टर एक्ट के अपराधी की 6 करोड़ की संपत्ति कुर्क

कासगंज: जनपद में एक बार फिर अपराधियों पर प्रशासन का चाबुक चला है. इसी कड़ी में कासगंज जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के एक अपराधी की 6 करोड़ 28 लाख 82 हजार पांच सौ रुपये की संपत्ति को कुर्क किया है.

कासगंज पुलिस कार्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार गिरोह बनाकर हत्या, जुआ, सट्टा, जानलेवा हमला जैसे अपराधों से अवैध रूप से करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने वाले गैंगस्टर एक्ट के अपराधी एटा के थाना पिलुआ के ग्राम दिरगपुर के रहने वाले राज बहादुर उर्फ सुल्लन सिंह ने अवैध तरीके से धन अर्जित करते हुए अपने और अपने पुत्र रामविलास के नाम चल अचल संपत्ति एकत्रित की. जिसके सम्बंध में थाना पटियाली पर गैंगस्टर एक्ट में अभियोग पंजीकृत है. इसकी रिपोर्ट पूर्व में सिढ़पुरा पुलिस द्वारा जिलाधिकारी कासगंज को भेजी जा चुकी है.

जिलाधिकारी कासगंज हर्षिता माथुर द्वारा 15 मार्च 2023 के आदेश के अनुसार अभियुक्त राजबहादुर की संपत्ति कृषि योग्य भूमि, प्लॉट, दो चार पहिया वाहन, जिनकी कुल कीमत 6,28,82,500 रुपये है. उसको धारा 14/1 उत्तर प्रदेश गिरोह बंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अंतर्गत शनिवार 18 मार्च 2023 को जब्तीकरण की कार्रवाई की गई.

कुर्की की कार्रवाई के दौरान क्षेत्राधिकारी पटियाली रामकृष्ण तिवारी, सिढ़पुरा प्रभारी निरीक्षक गोविन्द बल्लभ शर्मा और एटा की पिलुआ चौकी इंचार्ज शिव कुमार तहसीलदार और भारी पुलिस फोर्स मौजूद रहा. कुर्की से पहले क्षेत्राधिकारी रामकृष्ण तिवारी और एसएचओ गोविन्द बल्लभ शर्मा ने मुनादी कराते हुए कुर्की के संबंध में घोषणा की.

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