कासगंज : चुनावों में प्रत्याशियों द्वारा प्रचार के लिए तरह-तरह के तरीके अपनाएं जाते हैं. लेकिन अब चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार के लिए एक नियमावली तैयार की है. इसके तहत ही प्रत्याशी चुनाव प्रचार कर सकेंगे. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो सभी बैनर जो मीडिया सर्टिफिकेशन मॉनिटरिंग कमेटी से सर्टिफाइड हैं, वहीं चुनावी विज्ञापन आदि प्रसारित कर सकेंगे.
जिला उप निर्वाचन अधिकारी (एडीएम) योगेंद्र कुमार ने बताया कि निर्वाचन पम्पलेटों और पोस्टरों का मुद्रण और प्रकाशन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127क के द्वारा उपबन्धित किया गया है.
प्रचार सामग्री पोस्टरों और पम्पलेटों के मुख्यपृष्ठ पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता लिखा होना अनिवार्य है. इसके साथ ही प्रकाशक की पहचान की घोषणा स्वतः हस्ताक्षरित होनी चाहिए. साथ ही, दो परिचित व्यक्तियों के द्वारा सत्यापित भी होनी चाहिए.
इसके अलावा सभी प्रिंटिंग प्रेस के स्वामियों को सचेत किया गया है कि किसी प्रकार की धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा या विरोधी के चरित्र हनन के आधार पर अपील संबंधी पम्पलेट और पोस्टर न छापें. यही नहीं, प्रकाशित करने के तीन दिन के अंदर इसकी चार प्रतियां परिशिष्ट क/ख सहित और प्रकाशक से प्राप्त घोषणा पत्र जिला निर्वाचन कार्यालय कासगंज में प्रस्तुत करें.