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कासगंज: सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर दुकानदारों के खिलाफ होगी कार्रवाई

उत्तर प्रदेश के कासगंज में कोरोना वायरस का एक भी पॉजिटिव मामला नहीं है. इसी के चलते यहां अब दिन के हिसाब से दुकानें खोली जाएंगी. डीएम और एसपी ने दुकानों का जायाजा लिया. साथ ही दुकानदरों से कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर कार्रवाई की जाएगी.

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सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर होगी कार्रवाई, डीएम ने दिए निर्देश
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Published : May 5, 2020, 4:03 PM IST

कासगंज: अब जनपद में बारी-बारी से दुकानें खोली जाएंगी. साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का दुकानदारों को पालन करने को कहा गया है, जिसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई भी की जाएगी. वहीं डीएम और एसपी ने शहर और बाजार का जायजा लिया.

बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का करें पालन
सरकार की गाइडलाईन और जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद में बाजार खुल गये हैं. बहुत दिनों के बाद दुकान और बाजार खुलने पर सुबह कई लोग पहुंच गये थे. एडीएम और एएसपी ने दुकानदारों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की अपील की.

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दिन के हिसाब से दुकानें खोली जाएंगी

लॉकडाउन 3.0 में दुकानों को खोलने की छूट
28 अप्रैल को कासगंज जनपद को कोविड- 19 मुक्त कर दिया गया था. फिलहाल जनपद में कोई भी कोरोना का मरीज नहीं है. इससे पहले 13 अप्रैल को तीन मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी जोकि ठीक होकर अपने अपने घर जा चुके हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन की ओर से लॉकडाउन 3.0 में दुकानों को खोलने की छूट दी गई है.

दुकानों को खोलने के लिए रखे गए दिन
नियम और शर्तों के साथ जनपद के बाजारों को सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए खोल दिया गया है. सोशल डिस्टेंस का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी. जिलाधिकारी ने बाजार खोलने के आदेश में बताया कि कॉस्मेटिक, गिफ्ट, भवन निर्माण, हार्डवेयर, सैनिटरी, लोहे की दुकान, साइकिल, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटो मोबाइल की दुकान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी.

वहीं मिठाई, नमकीन, रेडीमेड गारमेंट्स, जूते-चप्पल, चश्मे की दुकान, फर्नीचर की दुकान और ज्वेलरी शॉप मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को खुलेंगे. सभी जगह दुकान सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी. किराना, मेडिकल और दूध की डेयरी पहले की तरह प्रतिदिन खुलेंगे.

कासगंज: अब जनपद में बारी-बारी से दुकानें खोली जाएंगी. साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का दुकानदारों को पालन करने को कहा गया है, जिसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई भी की जाएगी. वहीं डीएम और एसपी ने शहर और बाजार का जायजा लिया.

बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का करें पालन
सरकार की गाइडलाईन और जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद में बाजार खुल गये हैं. बहुत दिनों के बाद दुकान और बाजार खुलने पर सुबह कई लोग पहुंच गये थे. एडीएम और एएसपी ने दुकानदारों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की अपील की.

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दिन के हिसाब से दुकानें खोली जाएंगी

लॉकडाउन 3.0 में दुकानों को खोलने की छूट
28 अप्रैल को कासगंज जनपद को कोविड- 19 मुक्त कर दिया गया था. फिलहाल जनपद में कोई भी कोरोना का मरीज नहीं है. इससे पहले 13 अप्रैल को तीन मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी जोकि ठीक होकर अपने अपने घर जा चुके हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन की ओर से लॉकडाउन 3.0 में दुकानों को खोलने की छूट दी गई है.

दुकानों को खोलने के लिए रखे गए दिन
नियम और शर्तों के साथ जनपद के बाजारों को सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए खोल दिया गया है. सोशल डिस्टेंस का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी. जिलाधिकारी ने बाजार खोलने के आदेश में बताया कि कॉस्मेटिक, गिफ्ट, भवन निर्माण, हार्डवेयर, सैनिटरी, लोहे की दुकान, साइकिल, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटो मोबाइल की दुकान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी.

वहीं मिठाई, नमकीन, रेडीमेड गारमेंट्स, जूते-चप्पल, चश्मे की दुकान, फर्नीचर की दुकान और ज्वेलरी शॉप मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को खुलेंगे. सभी जगह दुकान सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी. किराना, मेडिकल और दूध की डेयरी पहले की तरह प्रतिदिन खुलेंगे.

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