कानपुर: एक ओर जहां देश की आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं. वहीं, इस मौके पर अपना घर खरीदने वालों का सपना भी पूरा हो सकता है. कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) की ओर से शहर के विभिन्न स्थानों पर लोगों को 1101 आवासीय व गैर आवासीय भूखंड(प्लॉट) खरीदने का मौका दिया जाएगा. खास बात यह है कि इस अवसर का लाभ वह लोग भी ले सकते हैं जो कानपुर व आसपास के अन्य जिलों में रहते हैं.
27 वर्गमीटर से लेकर 188 वर्गमीटर तक के होंगे भूखंड: केडीए अफसरों ने बताया कि जो भूखंड मिलेंगे. वह 27 वर्गमी से लेकर 470 वर्गमी तक के आवासीय भूखण्ड तथा 31 वर्गमी से लेकर 1800 वर्गमी तक के गैर आवासीय भूखण्ड(प्लॉट) विक्रय के लिए उपलब्ध हैं. 27 वर्गमी एवं 30 वर्गमी तक के आवासीय प्लॉट लॉटरी के माध्यम से(residential plot through lottery) दिए जाएंगे. इसके लिए आमजन आगामी पांच अगस्त तक एक्सिस बैंक की शाखा से फॉर्म ले सकते हैं.
इन जिलों के लोग ले सकेंगे लाभ: केडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि उक्त प्लॉटो को खरीदने का लाभ शहर के लोगों के साथ-साथ कानपुर देहात औरैया, इटावा, उरई(जालौन), हमीरपुर, ललितपुर, झांसी, चित्रकूट, फर्रुखाबाद, बांदा, महोबा, फतेहपुर, लखनऊ, उन्नाव, एवं कन्नौज समेत कई अन्य जिलों के लोग ले सकेंगे.
इन बातों का रखना होगा ध्यान:
1. भूखण्डों (प्लॉट) के लिए आवेदन के लिए आवेदक को ई-ऑक्शन में प्रतिभाग करना होगा.
2. ई-ऑक्शन में एक व्यक्ति से एक से अधिक भूखण्डों के लिए आवेदन कर सकता है. परन्तु प्रत्येक भूखण्डों के सापेक्ष आवेदक को वांछित पंजीकरण धनराशि जमा करनी होगी.
3. ई-ऑक्शन एवं लॉटरी के माध्यम से सफल आवेदकों द्वारा आवंटित भूखण्ड के सापेक्ष पूर्ण धनराशि जमा कर रजिस्ट्री कराये जाने के साथ ही तत्काल कब्जा दिया जाएगा. मात्र भागीरथी जान्हवी आवासीय योजना में 01 वर्ष में रजिस्ट्री कब्जा प्रस्तावित है.
4. प्राधिकरण से अधिकृत बैंकों द्वारा सफल आवेदकों को पंजीकरण धनराशि पर भी लोन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी.
5. लाटरी/ई-ऑक्शन के माध्यम से सफल आवेदकों के आवंटन के 90 दिवस के अन्दर एकमुश्त जमा करने पर पंजीकरण धनराशि को छोडकर अवशेष धनराशि पर 5 प्रतिशत की विशेष छूट.
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6. भूखण्ड क्रय करने से पूर्व गूगल लोकेशन की सहायता से आवेदक को मौके पर जाकर इच्छुक भूखण्ड देखने की सुविधा.
7. ई-ऑक्शन में असफल व्यक्तियों को 07 कार्य दिवसों में जमा धनराशि की वापसी की सुविधा.
8. स्थल पर भूखण्डों के स्वयं पहचान हेतु भूखण्डों पर डिमार्केशन नम्बर भी उपलब्ध.
9. व्यवसायिक भूखण्डों में ट्रांसपोर्ट व्यवसाय हेतु आरक्षित भूखण्डों में आवेदक को रजिस्ट्री से पूर्व ‘‘दि कैरेज बाई रोड एक्ट‘‘ के अन्तर्गत आवेदक का ट्रांसपोर्ट व्यवसायी के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है.
10. तत्काल व्यवसाय प्रारम्भ करने के लिए पूर्णतः उपलब्ध है.
11. आवेदक ई-आक्शन पर निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार प्रतिभाग कर सकता है.
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