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चाचा और भतीजे को आजीवन कारावास

कानपुर देहात में गजनेर थाना क्षेत्र में बुजुर्ग की हत्या करने के मामले में आज अदालत ने दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दस-दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है.

कानपुर देहात कोर्ट.
कानपुर देहात कोर्ट.
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Published : Mar 4, 2021, 9:44 PM IST

कानपुर देहात: गजनेर थाना क्षेत्र के गंगागंज गांव में बुजुर्ग की हत्या करने के मामले में गुरुवार को अदालत ने दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. घटना पांच साल पहले प्लाट के विवाद में हुई थी. वारदात के समय बुजुर्ग घर में अकेला था. घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. इसकी सुनवाई न्यायालय में चल रही थी. सहायक शासकीय अधिवक्ता धनंजय पांडेय ने बताया कि बचाव पक्ष की दलीलों का विरोध किया गया था.

13 जून 2016 को बुजुर्ग की रस्सी से गला घोंटकर की थी हत्या

मामला जनपद के गजनेर थाना क्षेत्र गंगागंज गांव का था. 13 जून 2016 को ओंकारनाथ तिवारी की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी. उनके हाथ-पैर बंधे थे. साथ ही मुंह में आरोपियों ने रुमाल कस दिया था. बुजुर्ग के बेटे सुरेश कुमार उर्फ छुन्ना ने प्लाट के विवाद में पिता की हत्या का आरोप लगाया और गांव के देवीदास व उसके भतीजे राजपाल उर्फ छोटू पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसकी सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट निजेन्द्र कुमार की अदालत में चल रही थी. कोर्ट ने गवाहों और दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था.

कानपुर देहात: गजनेर थाना क्षेत्र के गंगागंज गांव में बुजुर्ग की हत्या करने के मामले में गुरुवार को अदालत ने दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. घटना पांच साल पहले प्लाट के विवाद में हुई थी. वारदात के समय बुजुर्ग घर में अकेला था. घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. इसकी सुनवाई न्यायालय में चल रही थी. सहायक शासकीय अधिवक्ता धनंजय पांडेय ने बताया कि बचाव पक्ष की दलीलों का विरोध किया गया था.

13 जून 2016 को बुजुर्ग की रस्सी से गला घोंटकर की थी हत्या

मामला जनपद के गजनेर थाना क्षेत्र गंगागंज गांव का था. 13 जून 2016 को ओंकारनाथ तिवारी की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी. उनके हाथ-पैर बंधे थे. साथ ही मुंह में आरोपियों ने रुमाल कस दिया था. बुजुर्ग के बेटे सुरेश कुमार उर्फ छुन्ना ने प्लाट के विवाद में पिता की हत्या का आरोप लगाया और गांव के देवीदास व उसके भतीजे राजपाल उर्फ छोटू पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसकी सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट निजेन्द्र कुमार की अदालत में चल रही थी. कोर्ट ने गवाहों और दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था.

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