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बिकरू कांड: 50 हजार के इनामी ने किया सरेंडर, उपनिरीक्षक केके शर्मा की जमानत खारिज

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Published : Aug 18, 2020, 8:50 PM IST

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में हुए बिकरू कांड में शामिल 50 हजार के इनामी ने कानपुर देहात कोर्ट में सरेंडर कर दिया है. वहीं डकैती स्पेशल कोर्ट में घंटों बहस के बाद देर शाम उपनिरीक्षक केके शर्मा की जमानत की अर्जी कानपुर देहात डकैती स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दी है. इसको लेकर ईटीवी भारत ने न्यायालय कानपुर देहात के डीजीसी क्रिमनल और एडीजीसी प्रशांत मिश्रा से खास बातचीत की.

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ईटीवी भारत से खास बातचीत.

कानपुर देहात: जिले में कुछ दिन पहले हुई 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में फरार चल रहे 50 हजार के इनामी बदमाश गोविंद ने खुद को कानपुर देहात कोर्ट में सरेंडर कर दिया है. गोविंद ने मंगलवार को पुलिस को चकमा देते हुए कोर्ट में सरेंडर कर दिया. इसे विकास दुबे का करीबी बताया जा रहा है. वहीं डकैती स्पेशल कोर्ट में घंटों बहस के बाद देर शाम उपनिरीक्षक केके शर्मा की जमानत की अर्जी कानपुर देहात डकैती स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दी है.

ईटीवी भारत से खास बातचीत.

कानपुर देहात कोर्ट में सरेंडर
बता दें, 2 जुलाई की रात बिकरू गांव में कुख्यात विकास दुबे को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर गोलियां बरसाई गई थीं. इसमें सीओ समेत आठ पुलिस कर्मी शहीद हो गए थे. इसके बाद पुलिस विकास समेत कई आरोपियों का एनकाउंटर कर चुकी है. बाकी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है. विकास के साथ मिलकर घटना को अंजाम देने वालों पर 50-50 हजार का इनाम घोषित किया गया था और इसमें बिकरू गांव का गोविंद भी शामिल था. पुलिस और एसटीएफ उसकी तलाश कर ही रही थी कि अचानक उसने मंगलवार को पुलिस से बचकर जिला कानपुर देहात के माती स्थित एंटी डकैती कोर्ट में सरेंडर कर दिया.

जमानत याचिका खारिज
डकैती स्पेशल कोर्ट में घंटों बहस के बाद देर शाम उपनिरीक्षक केके शर्मा की जमानत की अर्जी कानपुर देहात डकैती स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दी है. इसको लेकर ईटीवी भारत की टीम ने उनके साथ खास बातचीत की. न्यायालय कानपुर देहात के डीजीसी क्रिमनल और एडीजीसी प्रशांत मिश्रा ने बताया कि केके शर्मा की जमानत खारिज कर दी गई है. अब कानपुर देहात न्यायालय से इनकी जमानत नहीं होगी. अब इस मामले को लेकर उच्च अदालत में ही कुछ हो सकता है.

डीजीसी क्रिमिनल, एडीजीसी न्यायालय ने ईटीवी भारत को दी जानकारी
ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत में न्यायालय कानपुर देहात के डीजीसी क्रिमनल और एडीजीसी प्रशांत मिश्रा ने बताया कि केके शर्मा उपनिरीक्षक की जमानत खारिज कर दी गई है. अब कानपुर देहात न्यायालय से इनकी जमानत नहीं हो सकती है. अब इस मामले को लेकर उच्च अदालत में ही कुछ हो सकता है. वहीं उन्होंने बताया कि बिकरू कांड के आरोपी गोविंद ने सरेंडर कर दिया है. इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया है. कोई भी इन अपराधियों को शरण देने को तैयार नहीं है, इसलिए फरार आरोपी कोर्ट में सरेंडर करना चाहते हैं. विकास दुबे का भांजा शिव तिवारी, गोविंद सैनी, हीरू, जिलेदार और शिवम दुबे उर्फ बीडीसी ने कानपुर देहात कोर्ट में सरेंडर याचिका दाखिल की है.

कानपुर देहात: जिले में कुछ दिन पहले हुई 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में फरार चल रहे 50 हजार के इनामी बदमाश गोविंद ने खुद को कानपुर देहात कोर्ट में सरेंडर कर दिया है. गोविंद ने मंगलवार को पुलिस को चकमा देते हुए कोर्ट में सरेंडर कर दिया. इसे विकास दुबे का करीबी बताया जा रहा है. वहीं डकैती स्पेशल कोर्ट में घंटों बहस के बाद देर शाम उपनिरीक्षक केके शर्मा की जमानत की अर्जी कानपुर देहात डकैती स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दी है.

ईटीवी भारत से खास बातचीत.

कानपुर देहात कोर्ट में सरेंडर
बता दें, 2 जुलाई की रात बिकरू गांव में कुख्यात विकास दुबे को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर गोलियां बरसाई गई थीं. इसमें सीओ समेत आठ पुलिस कर्मी शहीद हो गए थे. इसके बाद पुलिस विकास समेत कई आरोपियों का एनकाउंटर कर चुकी है. बाकी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है. विकास के साथ मिलकर घटना को अंजाम देने वालों पर 50-50 हजार का इनाम घोषित किया गया था और इसमें बिकरू गांव का गोविंद भी शामिल था. पुलिस और एसटीएफ उसकी तलाश कर ही रही थी कि अचानक उसने मंगलवार को पुलिस से बचकर जिला कानपुर देहात के माती स्थित एंटी डकैती कोर्ट में सरेंडर कर दिया.

जमानत याचिका खारिज
डकैती स्पेशल कोर्ट में घंटों बहस के बाद देर शाम उपनिरीक्षक केके शर्मा की जमानत की अर्जी कानपुर देहात डकैती स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दी है. इसको लेकर ईटीवी भारत की टीम ने उनके साथ खास बातचीत की. न्यायालय कानपुर देहात के डीजीसी क्रिमनल और एडीजीसी प्रशांत मिश्रा ने बताया कि केके शर्मा की जमानत खारिज कर दी गई है. अब कानपुर देहात न्यायालय से इनकी जमानत नहीं होगी. अब इस मामले को लेकर उच्च अदालत में ही कुछ हो सकता है.

डीजीसी क्रिमिनल, एडीजीसी न्यायालय ने ईटीवी भारत को दी जानकारी
ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत में न्यायालय कानपुर देहात के डीजीसी क्रिमनल और एडीजीसी प्रशांत मिश्रा ने बताया कि केके शर्मा उपनिरीक्षक की जमानत खारिज कर दी गई है. अब कानपुर देहात न्यायालय से इनकी जमानत नहीं हो सकती है. अब इस मामले को लेकर उच्च अदालत में ही कुछ हो सकता है. वहीं उन्होंने बताया कि बिकरू कांड के आरोपी गोविंद ने सरेंडर कर दिया है. इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया है. कोई भी इन अपराधियों को शरण देने को तैयार नहीं है, इसलिए फरार आरोपी कोर्ट में सरेंडर करना चाहते हैं. विकास दुबे का भांजा शिव तिवारी, गोविंद सैनी, हीरू, जिलेदार और शिवम दुबे उर्फ बीडीसी ने कानपुर देहात कोर्ट में सरेंडर याचिका दाखिल की है.

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