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गैंगरेप के आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई 10-10 साल कठोर कारावास की सजा

कानपुर देहात में कोर्ट ने गैंगरेप के आरोपियों को 10-10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही तीनों पर 77-77 हजार रुपये का जुर्माया भी लगाया.

कानपुर देहात
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Published : Jul 26, 2023, 8:04 AM IST

कानपुर देहात: 11 साल पूर्व एक किशोरी के साथ आरोपियों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था. इस पूरे मामले की सुनवाई कानपुर देहात के न्यायालय में चल रही थी. मामले में मंगलवार को न्यायालय ने तीन आरोपियों को दोषी मानते हुए 10-10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही सभी पर 77-77 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. इसके बाद तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया.

दरअसल, पूरा मामला थाना रूरा क्षेत्र का है. यहां की रहने वाली एक किशोरी के साथ छेड़छाड़ के मामले में उसकी चचेरी बहन ने रूरा थाने में गांव के ही दबंग शेर मोहम्मद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. इसके चलते दबंग उससे रंजिश मानता था. जमानत पर रिहा होने के बाद 12 अगस्त 2012 की रात में शेर मोहम्मद ने अपने घाटमपुर के रहने वाले रिश्तेदार अमीनुद्दीन और गांव के सैयद अली के साथ मुकदमा दर्ज कराने वाली किशोरी के साथ मारपीट करने के बाद सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. इसके बाद पीड़िता की तहरीर पर दूसरे दिन रूरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के साथ ही तीनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चारशीट दाखिल कर दी थी.

पूरे मामले की सुनवाई एडीजे फास्ट ट्रैक रवि यादव की कोर्ट संख्या प्रथम में चल रही थी. एडीजीसी अजय कुमार त्रिपाठी ने मीडिया को बताया कि मामले में पीड़िता व गवाहों के बयानों, पुलिस की विवेचना के अनुशीलन और अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद आरोपियों शेर मोहम्मद, अमीनुद्दीन और सैयद अली को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही तीनों पर 77-77 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने जेल प्रशासन को हिदायत भी दी कि आरोपियों को कठोर कारावास में ही रखा जाए.

यह भी पढ़ें: बालिका के साथ दुष्कर्म का प्रयास, आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज

कानपुर देहात: 11 साल पूर्व एक किशोरी के साथ आरोपियों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था. इस पूरे मामले की सुनवाई कानपुर देहात के न्यायालय में चल रही थी. मामले में मंगलवार को न्यायालय ने तीन आरोपियों को दोषी मानते हुए 10-10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही सभी पर 77-77 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. इसके बाद तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया.

दरअसल, पूरा मामला थाना रूरा क्षेत्र का है. यहां की रहने वाली एक किशोरी के साथ छेड़छाड़ के मामले में उसकी चचेरी बहन ने रूरा थाने में गांव के ही दबंग शेर मोहम्मद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. इसके चलते दबंग उससे रंजिश मानता था. जमानत पर रिहा होने के बाद 12 अगस्त 2012 की रात में शेर मोहम्मद ने अपने घाटमपुर के रहने वाले रिश्तेदार अमीनुद्दीन और गांव के सैयद अली के साथ मुकदमा दर्ज कराने वाली किशोरी के साथ मारपीट करने के बाद सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. इसके बाद पीड़िता की तहरीर पर दूसरे दिन रूरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के साथ ही तीनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चारशीट दाखिल कर दी थी.

पूरे मामले की सुनवाई एडीजे फास्ट ट्रैक रवि यादव की कोर्ट संख्या प्रथम में चल रही थी. एडीजीसी अजय कुमार त्रिपाठी ने मीडिया को बताया कि मामले में पीड़िता व गवाहों के बयानों, पुलिस की विवेचना के अनुशीलन और अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद आरोपियों शेर मोहम्मद, अमीनुद्दीन और सैयद अली को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही तीनों पर 77-77 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने जेल प्रशासन को हिदायत भी दी कि आरोपियों को कठोर कारावास में ही रखा जाए.

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