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54 हजार रुपये की घपलेबाजी में ग्राम पंचायत अधिकारी निलंबित

कानपुर देहात में अस्थाई गौशाला का हुए बिना ही ग्राम पंचायत अधिकारी ने 54 हजार रुपये की धनराशि को आवंटित कर दिए. इसमें दोषी पाएं जाने पर डीपीआरओ ने ग्राम पंचायत अधिकारी को सीडीओ के आदेश के बाद निलंबित कर दिया है.

ग्राम पंचायत अधिकारी निलंबित
ग्राम पंचायत अधिकारी निलंबित
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Published : Sep 20, 2022, 10:22 PM IST

कानपुर देहात: जनपद में बिना अस्थाई गौशाला का संचालन किए ही ग्राम पंचायत अधिकारी ने गौशाला अनुरक्षण के नाम पर 54 हजार रुपये की धनराशि को आवंटित कर दिया. वहीं, गौशाला संरक्षण के नाम पर हुए इस भ्रष्टाचार को लेकर ग्रामीणों ने जनपद कानपुर देहात की मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडेय से शिकायत की थी. इसको लेकर मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडेय ने एक जांच बैठा दी थी. वहीं, मंगलवार को जांच में पुष्टि होने पर डीपीआरओ ने ग्राम पंचायत अधिकारी को सीडीओ के आदेश के बाद निलंबित(Gram Panchayat officer suspended ) कर दिया है.

जनपद कानपुर देहात के डेरापुर ब्लाक के सरगांव बुजुर्ग ग्राम पंचायत में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी आदित्य शुक्ला के खिलाफ ग्रामीणों ने बिना कामों के ग्राम पंचायत की धनराशि निकालकर हड़पने का आरोप लगाते हुए सीडीओ से शिकायत की थी. जिसके बाद सीडीओ सौम्या पांडेय ने जांच के निर्देश दिए थे. जांच में एडीओ पंचायत अधिकारी सरगांव बुजुर्ग और सही ग्राम पंचायत में कराए गए कामों के भौतिक सत्यापन के लिए पेपर तलब किए. उसके बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी ने अभिलेख नहीं उपलब्ध कराएं. इसी के साथ 3 मई 2022 को गौशाला अनुरक्षण के नाम में 54 हजार की धनराशि का भुगतान कर दिया गया. जबकि गौशाला का संचालन तक नहीं किया गया. जांच में अनियमितताओं की पुष्टि के बाद डीएम के अनुमोदन पर ग्राम पंचायत अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है.

यह भी पढें:व्हाट्सएप ग्रुप पर अभद्र टिप्पणी करने पर ग्राम पंचायत अधिकारी निलंबित

तो वहीं, पर डीपीआरओ अभिलाष बाबू ने जानकारी देते हुए बताया कि जांच में आदित्य शुक्ला पूर्ण रूप से दोषी पाए गए हैं.जिसकी आख्या से जिलाधिकारी को अवगत कराया गया. इसके पश्चात शासन की महत्वकांक्षी योजना में शिथिलता एवं उदासीनता बरते जाने अपने पति दायित्वों का समुचित निर्वाहन न किए जाने उच्च अधिकारियों द्वारा समय-समय पर दिए गए आदेशों की निरंतर अवहेलना और यूपी सरकार कर्मचारी आचरण नियमावली के विपरीत काम किए जाने आदि आरोपों में आदित्य शुक्ला ग्राम पंचायत अधिकारी डेरापुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.

यह भी पढें:लखनऊ: सीडीओ को औचक निरीक्षण में मिली खामियां, ग्राम पंचायत अधिकारी निलंबित

कानपुर देहात: जनपद में बिना अस्थाई गौशाला का संचालन किए ही ग्राम पंचायत अधिकारी ने गौशाला अनुरक्षण के नाम पर 54 हजार रुपये की धनराशि को आवंटित कर दिया. वहीं, गौशाला संरक्षण के नाम पर हुए इस भ्रष्टाचार को लेकर ग्रामीणों ने जनपद कानपुर देहात की मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडेय से शिकायत की थी. इसको लेकर मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडेय ने एक जांच बैठा दी थी. वहीं, मंगलवार को जांच में पुष्टि होने पर डीपीआरओ ने ग्राम पंचायत अधिकारी को सीडीओ के आदेश के बाद निलंबित(Gram Panchayat officer suspended ) कर दिया है.

जनपद कानपुर देहात के डेरापुर ब्लाक के सरगांव बुजुर्ग ग्राम पंचायत में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी आदित्य शुक्ला के खिलाफ ग्रामीणों ने बिना कामों के ग्राम पंचायत की धनराशि निकालकर हड़पने का आरोप लगाते हुए सीडीओ से शिकायत की थी. जिसके बाद सीडीओ सौम्या पांडेय ने जांच के निर्देश दिए थे. जांच में एडीओ पंचायत अधिकारी सरगांव बुजुर्ग और सही ग्राम पंचायत में कराए गए कामों के भौतिक सत्यापन के लिए पेपर तलब किए. उसके बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारी ने अभिलेख नहीं उपलब्ध कराएं. इसी के साथ 3 मई 2022 को गौशाला अनुरक्षण के नाम में 54 हजार की धनराशि का भुगतान कर दिया गया. जबकि गौशाला का संचालन तक नहीं किया गया. जांच में अनियमितताओं की पुष्टि के बाद डीएम के अनुमोदन पर ग्राम पंचायत अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है.

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तो वहीं, पर डीपीआरओ अभिलाष बाबू ने जानकारी देते हुए बताया कि जांच में आदित्य शुक्ला पूर्ण रूप से दोषी पाए गए हैं.जिसकी आख्या से जिलाधिकारी को अवगत कराया गया. इसके पश्चात शासन की महत्वकांक्षी योजना में शिथिलता एवं उदासीनता बरते जाने अपने पति दायित्वों का समुचित निर्वाहन न किए जाने उच्च अधिकारियों द्वारा समय-समय पर दिए गए आदेशों की निरंतर अवहेलना और यूपी सरकार कर्मचारी आचरण नियमावली के विपरीत काम किए जाने आदि आरोपों में आदित्य शुक्ला ग्राम पंचायत अधिकारी डेरापुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.

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