ETV Bharat / state

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा - अपर सत्र न्यायाधीश शेलेन्द्र कुमार वर्मा

उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने के दोषी को जिला न्यायालय ने 10 साल की सजा सुनाई है. न्यायालय के मीडिया सेल प्रभारी मनोज सिंह ने बताया कि पुलिस की प्रभावी पैरवी से आरोपी को सजा दिलाने में सफलता मिली है.

district and session court kanpur dehat
जिला एवं सत्र न्यायालय कानपुर देहात.
author img

By

Published : Jan 30, 2021, 9:27 PM IST

कानपुर देहात : जिला न्यायालय ने शनिवार को नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी को दोष सिद्ध होने पर 10 साल की सजा सुनाई है. आरोपी ने एक नाबालिग के साथ पांच साल पहले दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. आरोपी को अब माती स्थित जिला कारागार में भेज दिया गया है. आरोपी जालौन जनपद का रहने वाला है.

क्या है पूरा मामला
जनपद के सट्टी थाना क्षेत्र में पांच साल पहले वर्ष 2016 में नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी. इसमें जालौन के रहने वाले आरोपी कालका पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया था. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की थी.

पुलिस की प्रभावी पैरवी से मिली सफलता

मामले में जांच के बाद पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी. इसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश शेलेन्द्र कुमार वर्मा की अदालत में चल रही थी. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये फैसला सुरक्षित कर लिया था. अदालत ने शनिवार को अपने फैसले में आरोपी कालका को दस साल के कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय के मीडिया सेल प्रभारी मनोज सिंह ने बताया कि पुलिस की प्रभावी पैरवी से आरोपी को सजा दिलाने में सफलता मिली है.

कानपुर देहात : जिला न्यायालय ने शनिवार को नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी को दोष सिद्ध होने पर 10 साल की सजा सुनाई है. आरोपी ने एक नाबालिग के साथ पांच साल पहले दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. आरोपी को अब माती स्थित जिला कारागार में भेज दिया गया है. आरोपी जालौन जनपद का रहने वाला है.

क्या है पूरा मामला
जनपद के सट्टी थाना क्षेत्र में पांच साल पहले वर्ष 2016 में नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी. इसमें जालौन के रहने वाले आरोपी कालका पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया था. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की थी.

पुलिस की प्रभावी पैरवी से मिली सफलता

मामले में जांच के बाद पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी. इसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश शेलेन्द्र कुमार वर्मा की अदालत में चल रही थी. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये फैसला सुरक्षित कर लिया था. अदालत ने शनिवार को अपने फैसले में आरोपी कालका को दस साल के कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय के मीडिया सेल प्रभारी मनोज सिंह ने बताया कि पुलिस की प्रभावी पैरवी से आरोपी को सजा दिलाने में सफलता मिली है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.