कन्नौजः गुरुवार को जिले में लॉकडाउन व धारा-144 का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई. वहीं जिले में अभी तक उल्लंघन करने वाले 323 व्यक्तियों के खिलाफ कुल 54 एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है. साथ ही कुल 47 वाहन भी सीज किए गए और 72 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया.
भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित
जिलाधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि जिले में संचालित सामुदायिक रसोई घर के माध्यम से गुरुवार को छिबरामऊ में 1050, तिर्वा में 1396 व कन्नौज तहसील में 2675 व्यक्तियों को भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई. इसी प्रकार तीनों तहसीलों में संचालित सामुदायिक रसोई घरों के माध्यम से जनपद में अभी तक लगभग कुल 178044 बाहर से आने वाले व असहाय, गरीब लोगों को भोजन वितरित किया गया.
गरीब परिवारों को खाद्यान्न सामग्री वितरित
इसके अतिरिक्त अभी तक तहसील तिर्वा में 0, तहसील छिबरामऊ में 450 और तहसील कन्नौज में 50 परिवारों को खाद्यान्न सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई. इस प्रकार तीनों तहसीलों में अभी तक लगभग कुल 36197 असहाय व गरीब परिवारों को खाद्यान्न सामग्री वितरित की गई.
कंट्रोल रूम अभी तक प्राप्त हुई कुल 8693 शिकायतें
जिलाधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि जनपद स्तर पर 45, तहसील कन्नौज में 12, तहसील तिर्वा में 1 व तहसील छिबरामऊ में 62 शिकायतें प्राप्त हुई है. साथ ही जनपद के सभी कंट्रोल रूम में अभी तक लगभग कुल 8693 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनके निस्तारण की कार्रवाई तत्काल सुनिश्चित की गई.
14 दिन तक क्वारंटाइन किए जाने के निर्देश
जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने कहा कि, बाहरी जनपदों से आने वाले व्यक्तियों की जांच के बाद उन्हें 14 दिन तक क्वॉरेंटाइन के अवधि में गौतम बुद्ध पैरा मेडिकल कॉलेज मकरन्द नगर में ही रखा जाएगा. ऐसे व्यक्तियों को बाहर घूमने की अनुमति किसी भी दशा में न दी जाए. साथ ही डीएम ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि कोरोना वायरस से संदिग्ध व्यक्तियों की जांच मेडिकल कॉलेज, 100 शैय्या अस्पताल, जिला अस्पताल में कराए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.
जिलाधिकारी ने बताया कि आवश्यक सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा. कोई भी व्यक्ति अगर बिना मास्क लगाए सड़क पर पाया गया तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. कोरोना वायरस से बचाव हेतु जनता अपने-अपने घरों में ही सुरक्षित रहें.