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बालिका के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी युवक को 20 साल की कैद की सजा - कन्नौज खबर

यूपी के कन्नौज में बालिका से दुष्कर्म का प्रयास और अश्लील हरकतें करने के मामले में विशेष न्यायाधीष पॉक्सो कोर्ट ने सजा सुनाई. जज गीता सिंह ने आरोपी को 20 वर्ष कारावास और 50 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई.

आरोपी युवक को 20 साल की कैद
आरोपी युवक को 20 साल की कैद
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Published : Sep 6, 2021, 9:27 PM IST

कन्नौज: विशेष न्यायाधीष पॉक्सो कोर्ट ने सात वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म का प्रयास और अश्लील हरकतें करने के मामले में सजा सुनाई है. इस आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीष पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने आरोपी पर 20 वर्ष कारावास व 50 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है. इस मामले में जज गीता सिंह ने सुनवाई की. उन्होंने जुर्माना न अदा न करने पर एक साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई है.

क्या है पूरा मामला
इस बारे में जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि आठ अगस्त 2018 के एक मामले में सुनवाई हुई. जिसके बाद आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को सजा सुनाई गई है. दरअसल, छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली सात वर्षीय बालिका के साथ आठ अगस्त 2018 की शाम सात बजे जब वह घर के बाहर इमली के पेड़ के पास खेल रही थी. उसी दौरान उसी के गांव का रहने वाला गुड्डू पुत्र राम भरोसे ने बालिका को टॉफी दिलाने के बहाने गोदी में उठा लिया और उसके साथ अश्लील हरकतें शुरू कर दीं. इस दौरान युवक ने बालिका के साथ दुष्कर्म करने का भी प्रयास किया था. जब बालिका की रोने की आवाज उसके माता-पिता ने सुनी तो वह मौके पर पहुंच गए थे. माता-पिता को आता देख आरोपी युवक मौके से भाग गया था. जिसके बाद पीड़िता की मां ने आरोपी युवक के खिलाफ छिबरामऊ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

आरोपी युवक को 20 साल की कैद
आरोपी युवक को 20 साल की कैद

मामले की विवेचना एसएचओ विनोद कुमार मिश्रा ने की थी. विवेचना के दौरान पीड़िता के धारा 161 के तहत कोर्ट में बयान भी दर्ज कराए गए थे. सोमवार को आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट की जज गीता सिंह ने सजा सुनाई. जज ने आरोपी युवक को 20 साल कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया. जुर्माना अदा न करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी.

कन्नौज: विशेष न्यायाधीष पॉक्सो कोर्ट ने सात वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म का प्रयास और अश्लील हरकतें करने के मामले में सजा सुनाई है. इस आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीष पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने आरोपी पर 20 वर्ष कारावास व 50 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है. इस मामले में जज गीता सिंह ने सुनवाई की. उन्होंने जुर्माना न अदा न करने पर एक साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई है.

क्या है पूरा मामला
इस बारे में जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि आठ अगस्त 2018 के एक मामले में सुनवाई हुई. जिसके बाद आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को सजा सुनाई गई है. दरअसल, छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली सात वर्षीय बालिका के साथ आठ अगस्त 2018 की शाम सात बजे जब वह घर के बाहर इमली के पेड़ के पास खेल रही थी. उसी दौरान उसी के गांव का रहने वाला गुड्डू पुत्र राम भरोसे ने बालिका को टॉफी दिलाने के बहाने गोदी में उठा लिया और उसके साथ अश्लील हरकतें शुरू कर दीं. इस दौरान युवक ने बालिका के साथ दुष्कर्म करने का भी प्रयास किया था. जब बालिका की रोने की आवाज उसके माता-पिता ने सुनी तो वह मौके पर पहुंच गए थे. माता-पिता को आता देख आरोपी युवक मौके से भाग गया था. जिसके बाद पीड़िता की मां ने आरोपी युवक के खिलाफ छिबरामऊ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

आरोपी युवक को 20 साल की कैद
आरोपी युवक को 20 साल की कैद

मामले की विवेचना एसएचओ विनोद कुमार मिश्रा ने की थी. विवेचना के दौरान पीड़िता के धारा 161 के तहत कोर्ट में बयान भी दर्ज कराए गए थे. सोमवार को आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट की जज गीता सिंह ने सजा सुनाई. जज ने आरोपी युवक को 20 साल कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया. जुर्माना अदा न करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी.

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