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कन्नौज में भाई की हत्या के दोषी को सात साल की कैद - कन्नौज कोर्ट का फैसला

कन्नौज कोर्ट ने भाई की हत्या के दोषी को सात साल कैद की सजा सुनाई है.

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Published : Apr 28, 2023, 7:30 PM IST

कन्नौज: भाई के सिर पर डंडे से हमला कर हत्या करने के मामले में दोषी भाई को फास्ट ट्रैक कोर्ट सेकेंड ने सजा सुनाई है. जज लवली जायसवाल ने आरोपी को सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है.

एफटीसी सेकेंड कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता संत कुमार दुबे ने बताया कि छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के उधन्नापुर गांव का रहने वाला झब्बू लाल बीते 16 जुलाई 2015 की दोपहर घर के अंदर निवस्त्र होकर नहा रहा था. उसको नहाते हुए उसके बड़े भाई बाबूराम ने देख लिया. उन्होने छोटे भाई को डांट फटकार लगा दी.

इससे वह आग बबूला हो गया. झब्बू ने बड़े भाई बाबूराम के सिर पर डंडा से हमला कर दिया. जिससे वह लहुलूहान होकर मौके पर गिर पड़ा. परिजन आनन फानन में बेहोशी की हालत में तिर्वा कस्बा स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज ले गए. जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने कानपुर रेफर कर दिया. कानपुर हैलट में इलाज के दौरान घटना के दूसरे दिन बाबूराम की मौत हो गई.

इस पर बाबूराम की पत्नी कलावती ने अपने देवर झब्बूलाल के खिलाफ छिबरामऊ कोतवाली में धारा 304, 323 और 504 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी. साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट सेकेंड की जज लवली जायसवाल ने झब्बूलाल को सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.

ये भी पढ़ेंः अतीक का पाकिस्तान कनेक्शन, अशरफ करता था आतंकी ट्रेनिंग के लिए युवाओं का माइंडवॉश !

कन्नौज: भाई के सिर पर डंडे से हमला कर हत्या करने के मामले में दोषी भाई को फास्ट ट्रैक कोर्ट सेकेंड ने सजा सुनाई है. जज लवली जायसवाल ने आरोपी को सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है.

एफटीसी सेकेंड कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता संत कुमार दुबे ने बताया कि छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के उधन्नापुर गांव का रहने वाला झब्बू लाल बीते 16 जुलाई 2015 की दोपहर घर के अंदर निवस्त्र होकर नहा रहा था. उसको नहाते हुए उसके बड़े भाई बाबूराम ने देख लिया. उन्होने छोटे भाई को डांट फटकार लगा दी.

इससे वह आग बबूला हो गया. झब्बू ने बड़े भाई बाबूराम के सिर पर डंडा से हमला कर दिया. जिससे वह लहुलूहान होकर मौके पर गिर पड़ा. परिजन आनन फानन में बेहोशी की हालत में तिर्वा कस्बा स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज ले गए. जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने कानपुर रेफर कर दिया. कानपुर हैलट में इलाज के दौरान घटना के दूसरे दिन बाबूराम की मौत हो गई.

इस पर बाबूराम की पत्नी कलावती ने अपने देवर झब्बूलाल के खिलाफ छिबरामऊ कोतवाली में धारा 304, 323 और 504 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी. साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट सेकेंड की जज लवली जायसवाल ने झब्बूलाल को सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.

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