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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा, 1.11 लाख का जुर्माना

कन्नौज में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में पॉक्सो एक्ट न्यायालय ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने मुजरिम पर 1 लाख 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. आइये खबर में इस पूरी वारदात को जान लेते हैं.

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जिला एवं सत्र न्यायालय कन्नौज
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Published : Jul 21, 2022, 7:17 PM IST

कन्नौज: नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने दोषी करार दिया है. मुजरिम ने आठ वर्षीय बच्ची को 20 रुपए और टॉफी देकर अगवा कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. गुरूवार को आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की जज गीता सिंह ने दोषी को आजीवन कारावास और 1.11 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए. वहीं विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी.

जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र निवासी पीड़िता के पिता ने 11 जून 2021 को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस को पीड़ित पिता ने बताया था कि वो गुरसहायगंज-तिर्वा रोड पर मूंगफली का ठेला लगाकर परिवार का पेट पालता है. 10 जून की रात जब वह ठेला बंद कर रात करीब 10 बजे घर पहुंचा तो पत्नी ने बताया कि आठ वर्षीय बेटी को पवन पुत्र रामवीर 20 रुपए और टॉफी देकर साथ ले गया है. पवन का पहले से ही उसके घर आना जाना था और उससे मूंगफली खरीदकर ले जाता था. खोजबीन के दौरान पता चला कि उनकी बेटी घायल अवस्था में ट्यूवबेल पर पड़ी है. इसकी शिकायत उन्होंने पुलिस में की.

पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच-पड़ताल शुरू की. इस दौरान विधिक विज्ञान प्रयोगशाला की मेडिकल रिपोर्ट में पीड़िता के साथ दुष्कर्म और गंभीर चोटों की बात सामने आई. मामले की विवेचना इंस्पेक्टर क्राइम जितेंद्र कुमार सिंह ने की. कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से सात गवाह पेश किए गए. गुरुवार को आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की जज गीता सिंह ने आरोपी पवन को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ 1.11 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है.

यह भी पढ़ें- तीन वर्षीय बच्ची से दुराचार के दोषी को आजीवन कारावास, बच्ची ने की थी अदालत में अभियुक्त की पहचान

जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट धारा में आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए, धारा 363 में सात साल कारावास और 10 हजार रुपए और धारा 323 में एक साल कारावास और 1 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही कोर्ट ने जुर्माने की रकम जमा होने पर संपूर्ण धनराशि पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए है.

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कन्नौज: नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने दोषी करार दिया है. मुजरिम ने आठ वर्षीय बच्ची को 20 रुपए और टॉफी देकर अगवा कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. गुरूवार को आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की जज गीता सिंह ने दोषी को आजीवन कारावास और 1.11 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए. वहीं विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी.

जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र निवासी पीड़िता के पिता ने 11 जून 2021 को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस को पीड़ित पिता ने बताया था कि वो गुरसहायगंज-तिर्वा रोड पर मूंगफली का ठेला लगाकर परिवार का पेट पालता है. 10 जून की रात जब वह ठेला बंद कर रात करीब 10 बजे घर पहुंचा तो पत्नी ने बताया कि आठ वर्षीय बेटी को पवन पुत्र रामवीर 20 रुपए और टॉफी देकर साथ ले गया है. पवन का पहले से ही उसके घर आना जाना था और उससे मूंगफली खरीदकर ले जाता था. खोजबीन के दौरान पता चला कि उनकी बेटी घायल अवस्था में ट्यूवबेल पर पड़ी है. इसकी शिकायत उन्होंने पुलिस में की.

पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच-पड़ताल शुरू की. इस दौरान विधिक विज्ञान प्रयोगशाला की मेडिकल रिपोर्ट में पीड़िता के साथ दुष्कर्म और गंभीर चोटों की बात सामने आई. मामले की विवेचना इंस्पेक्टर क्राइम जितेंद्र कुमार सिंह ने की. कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से सात गवाह पेश किए गए. गुरुवार को आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की जज गीता सिंह ने आरोपी पवन को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ 1.11 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है.

यह भी पढ़ें- तीन वर्षीय बच्ची से दुराचार के दोषी को आजीवन कारावास, बच्ची ने की थी अदालत में अभियुक्त की पहचान

जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट धारा में आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए, धारा 363 में सात साल कारावास और 10 हजार रुपए और धारा 323 में एक साल कारावास और 1 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही कोर्ट ने जुर्माने की रकम जमा होने पर संपूर्ण धनराशि पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए है.

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