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किशोरी से दुष्कर्म के मामले में युवक को 10 साल की कैद, जानें क्या था पूरा मामला

कन्नौज की विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने किशोरी के परिजनों की रजामंदी के बिना शादी व दुष्कर्म मामले में युवक को 10 साल की सजा सुनाई. मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट की जज गीता सिंह ने सुनाई. साथ ही 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया.

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Published : Nov 26, 2021, 10:26 PM IST

कन्नौज: किशोरी के परिजनों की रजामंदी के बिना शादी व दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने आरोपी युवक को 10 साल की सजा सुनाई है. शुक्रवार को जज गीता सिंह ने युवक को 10 साल के कारावास के साथ 40 हजार के अर्थदंड की सजा सुना दी. जुर्माना अदा न करने पर दोषी को तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा काटने का प्रावधान भी किया.

जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ल ने मामले की जानकारी दी. बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की 17 वर्षीय किशोरी 10 अक्टूबर 2014 को घर से दवा लेने शहर आई थी. इस दौरान रामपुर गांव के बलवीर वर्मा किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था. शाम तक किशोरी घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने खोजबीन की. इसके बाद पीड़ित पिता ने युवक के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

पुलिस ने मामले की जांच कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया. इसके बाद शुक्रवार को संरक्षकों की बिना अनुमति के बहला फुसलाकर शादी करने व पीड़िता की मर्जी के बिना दुष्कर्म करने का आरोप सिद्ध होने पर आरोपी के खिलाफ सजा सुनाई गई.

मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट की जज गीता सिंह युवक को 10 साल कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 40 हजार का जुर्माना भी लगाया. वहीं, जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भी भुगतनी होगी.

यह भी पढ़ें- किसानों के लिए सरकार ने भेजी 2.5 करोड़ की मदद, भारी बारिश में 16 हजार किसानों की बर्बाद हो गई थी फसल

जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि आरोपी पर धारा 376(2)(n) में 10 साल कारावास व 20 हजार का जुर्माना, धारा 366 में पांच साल कारावास व 10 हजार रुपए का जुर्माना, धारा 323 में दो साल कारावास व पांच हजार जुर्माने के साथ धारा 504 में एक साल कारावास व पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया.

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कन्नौज: किशोरी के परिजनों की रजामंदी के बिना शादी व दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने आरोपी युवक को 10 साल की सजा सुनाई है. शुक्रवार को जज गीता सिंह ने युवक को 10 साल के कारावास के साथ 40 हजार के अर्थदंड की सजा सुना दी. जुर्माना अदा न करने पर दोषी को तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा काटने का प्रावधान भी किया.

जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ल ने मामले की जानकारी दी. बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की 17 वर्षीय किशोरी 10 अक्टूबर 2014 को घर से दवा लेने शहर आई थी. इस दौरान रामपुर गांव के बलवीर वर्मा किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था. शाम तक किशोरी घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने खोजबीन की. इसके बाद पीड़ित पिता ने युवक के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

पुलिस ने मामले की जांच कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया. इसके बाद शुक्रवार को संरक्षकों की बिना अनुमति के बहला फुसलाकर शादी करने व पीड़िता की मर्जी के बिना दुष्कर्म करने का आरोप सिद्ध होने पर आरोपी के खिलाफ सजा सुनाई गई.

मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट की जज गीता सिंह युवक को 10 साल कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 40 हजार का जुर्माना भी लगाया. वहीं, जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भी भुगतनी होगी.

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जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि आरोपी पर धारा 376(2)(n) में 10 साल कारावास व 20 हजार का जुर्माना, धारा 366 में पांच साल कारावास व 10 हजार रुपए का जुर्माना, धारा 323 में दो साल कारावास व पांच हजार जुर्माने के साथ धारा 504 में एक साल कारावास व पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया.

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