कन्नौज: किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और शारीरिक संबंध बनाने के मामले में कोर्ट ने दोषी युवक को 20 साल कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने युवक पर 27 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. यह फैसला विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट की जज अलका यादव ने गुरुवार को सुनाया. कोर्ट ने जुर्माने की रकम पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिए जाने का भी आदेश दिया है. कोर्ट में किशोरी ने युवक को पति बताते हुए उसके पक्ष में बयान दिया था. नाबालिग होने के कारण कोर्ट ने उसके बयान पर कानूनी तौर पर सहमति नहीं दी थी.
जनपद के विशेष शासकीय अधिवक्ता किशोर दोहरे ने बताया कि 9 अगस्त 2018 को इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने जहानगंज निवासी मोनू शर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोप लगाया था कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री कस्बे के ही एक स्कूल में पढ़ती थी. स्कूल जाते समय मोनू बेटी को बहला फुसलाकर चेन्नई लेकर गया. वहां उसके साथ शादी कर शारीरिक संबंध बनाए. पुलिस ने दोनों को बरामद कर आरोप कोर्ट में दाखिल किया.
मामले की विवेचना एसआई त्रिभुवन प्रसाद ने की. किशोरी ने कोर्ट में युवक के पक्ष में बयान दिया. किशोरी ने कहा था कि मोनू उसका पति है. लेकिन कोर्ट ने नाबालिग होने पर उसके बयान को कानूनी तौर पर सही नहीं माना था. अभियोजन पक्ष की ओर से 7 गवाह पेश किए गए. गुरुवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट की जज अलका यादव ने मोनू शर्मा को 20 साल कारावास व 27 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने जुर्माने की रकम पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिए जाने का आदेश दिया है.