कन्नौज: सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित हीरापुरवा गांव में शुक्रवार को एक पालतू कुत्ते की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. कुत्ते के मालिक ने पड़ोस के रहने वाले दो भाइयों पर कुल्हाड़ी से काटकर उसकी हत्या का आरोप लगाया है. बताया जा रहा है कि पीड़ित मालिक ने पुलिस को तहरीर देकर कुत्ते का पोस्टमार्टम कराए जाने और आरोपी भाईयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है. वहीं प्रभारी निरीक्षक ने किसी द्वारा फोन पर मामले की जानकारी देने की बात कही है.
यह है पूरा मामला
जानकारी के मुताबिक सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित हीरापुरवा गांव निवासी सुधीर के पालतू कुत्ते की शुक्रवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. पीड़ित मालिक ने गांव के ही पिंटू और श्याम बिहारी पर कुत्ते को कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने का आरोप लगाया है. आरोप है कि पालतू कुत्ता पिंटू और श्याम बिहारी के खेत में लगे पेड़ के नीचे सो रहा था. दोनों भाईयों ने रंजिश में कुत्ते की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी. पीड़ित मालिक ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है. पीड़ित ने कुत्ता का पोस्टमार्टम कराए जाने व दोनों भाईयों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है.
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कोतवाली प्रभारी विकास राय ने बताया कि कुत्ते की हत्या किए जाने की जानकारी उनको किसी ने फोन पर दी थी. लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की लिखित शिकायत नहीं मिली है. अगर लिखित शिकायत मिलती है तो मामले की जांच करवाकर पशुवध क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी.
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क्या है वन्य जीव संरक्षण कानून
जानवरों पर अत्याचार को रोकने के लिए भारत सरकार ने 1972 में भारतीय वन्य संरक्षण अनिनियम पारित किया था. इसके बाद 2003 में कानून में संशोधन कर सजा और जुर्माने को और कठोर कर दिया गया. जानवरों की हत्या करने पर पशुवध क्रूरता अधिनियम के तहत दो साल की सजा हो सकती है. साथ ही जुर्माना भी हो सकता है.