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11 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को आजीवन कारावास, एक लाख रुपये का लगाया अर्थदंड

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Published : Jan 10, 2022, 7:29 PM IST

कन्नौज में नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के एक मामले में आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है.

दुष्कर्म आरोपी को आजीवन कारावास
दुष्कर्म आरोपी को आजीवन कारावास

कन्नौज : 11 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है. जज गीता सिंह ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने जुर्माने की रकम जमा होने पर प्रतिकर के रूप में पीड़िता को दिए जाने के निर्देश दिए है.

क्या है पूरा मामला-

जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि तिर्वा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने 29 अगस्त 2019 को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोप लगाया था कि बीते 28 अगस्त को अर्जुनपुरवा गांव निवासी श्रीकृष्ण दोहरे उसके गांव के ही रहने वाली एक महिला के घर आया था. उसके बाद श्रीकृष्ण दोहरे एक अन्य व्यक्ति के घर गया था. इसी दौरान बातचीत में वहां शख्स की पत्नी को युवक ने बताया कि पचौर गांव में उसकी भी ससुराल है. आरोप लगाया कि जान परिचय होने के बाद पत्नी युवक को अपने साथ घर ले आई.

बताया गया कि रात में युवक श्रीकृष्ण को घर में चारपाई सोने को दी गई थी. वहीं, परिजन छत पर सोने चले गये. रात के समय गुपचुप तरीके से श्रीकृष्ण छत पर आ गया. उसके बाद उसने उसकी 11 वर्षीय पुत्री के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. सुबह होने पर पुत्री ने आपबीती सुनाई. पुलिस ने पीड़ित पिता की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच पड़ताल करने के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए.

इसे भी पढ़ें- लखनऊ में मुलायम सिंह पहुंचे पार्टी दफ्तर, अखिलेश संग किया यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर मंथन

सोमवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट की जज गीता सिंह ने आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा कोर्ट ने आरोपी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने जुर्माने की रकम जमा होने पर प्रतिकर के रूप में पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए है.

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कन्नौज : 11 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है. जज गीता सिंह ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने जुर्माने की रकम जमा होने पर प्रतिकर के रूप में पीड़िता को दिए जाने के निर्देश दिए है.

क्या है पूरा मामला-

जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि तिर्वा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने 29 अगस्त 2019 को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोप लगाया था कि बीते 28 अगस्त को अर्जुनपुरवा गांव निवासी श्रीकृष्ण दोहरे उसके गांव के ही रहने वाली एक महिला के घर आया था. उसके बाद श्रीकृष्ण दोहरे एक अन्य व्यक्ति के घर गया था. इसी दौरान बातचीत में वहां शख्स की पत्नी को युवक ने बताया कि पचौर गांव में उसकी भी ससुराल है. आरोप लगाया कि जान परिचय होने के बाद पत्नी युवक को अपने साथ घर ले आई.

बताया गया कि रात में युवक श्रीकृष्ण को घर में चारपाई सोने को दी गई थी. वहीं, परिजन छत पर सोने चले गये. रात के समय गुपचुप तरीके से श्रीकृष्ण छत पर आ गया. उसके बाद उसने उसकी 11 वर्षीय पुत्री के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. सुबह होने पर पुत्री ने आपबीती सुनाई. पुलिस ने पीड़ित पिता की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच पड़ताल करने के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए.

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सोमवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट की जज गीता सिंह ने आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा कोर्ट ने आरोपी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने जुर्माने की रकम जमा होने पर प्रतिकर के रूप में पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए है.

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