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नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी पिता को आजीवन कैद

उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में अपनी ही नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने के एक मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद, अदालत ने दुराचारी पिता को आजीवन कारावास तथा एक लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है. अर्थदंड नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी

आरोपी पिता को आजीवन कैद
आरोपी पिता को आजीवन कैद
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Published : Oct 30, 2021, 6:23 PM IST

कन्नौज : नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की जज गीता सिंह ने आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने आरोपी पिता पर एक लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी. मिशन शक्ति अभियान के तीसरे चरण के तहत आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.

क्या है पूरा मामला

जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले पिता ने पांच अक्तूबर 2020 को अपनी 13 वर्षीय पुत्री को घर में अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. साथ ही किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी. घटना के दूसरे दिन पीड़िता ने अपनी मौसी के साथ सदर कोतवाली पहुंचकर पिता के खिलाफ दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

इसे भी पढे़ं- इनामी डकैत गौरी यादव को यूपी एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया

मामले में पुलिस ने धारा 376/506 व 3/6 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच पड़ताल की. मामले की विवेचना उपनिरीक्षक नन्हेलाल ने की. विवेचना कर उपनिरीक्षक ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किए. विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट में मामला विचाराधीन चल रहा था. साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध होने पर शनिवार को जज गीता सिंह ने आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही एक लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया. जुर्माना अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई.

कन्नौज : नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की जज गीता सिंह ने आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने आरोपी पिता पर एक लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी. मिशन शक्ति अभियान के तीसरे चरण के तहत आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.

क्या है पूरा मामला

जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले पिता ने पांच अक्तूबर 2020 को अपनी 13 वर्षीय पुत्री को घर में अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. साथ ही किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी. घटना के दूसरे दिन पीड़िता ने अपनी मौसी के साथ सदर कोतवाली पहुंचकर पिता के खिलाफ दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

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मामले में पुलिस ने धारा 376/506 व 3/6 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच पड़ताल की. मामले की विवेचना उपनिरीक्षक नन्हेलाल ने की. विवेचना कर उपनिरीक्षक ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किए. विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट में मामला विचाराधीन चल रहा था. साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध होने पर शनिवार को जज गीता सिंह ने आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही एक लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया. जुर्माना अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई.

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