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कन्नौज जिलाधिकारी ने जारी किए निर्देश, सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाना अनिवार्य

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Published : Apr 9, 2020, 5:15 PM IST

शासन के आदेश के बाद कन्नौज जिलाधिकारी ने सभी सार्वजनिक स्थलों पर जाने वाले लोगों से मास्क पहनने की अपील की है. डीएम ने कहा कि ऐसा न करने पर आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी.

lockdown in kannauj
कन्नौज जिलाधिकारी ने जारी किए निर्देश

कन्नौज: जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने शासन के निर्देशानुसार समस्त सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है. जारी निर्देश में डीएम ने सभी से सार्वजनिक स्थलों पर जाते समय मास्क पहनकर निकलने की अपील की है.

डीएम ने जारी किए निर्देश
शासन के निर्देशानुसार कन्नौज जिलाधिकारी ने जनमानस से अपील की है कि सार्वजनिक स्थलों पर अपने नाक व मुंह को फेस कवर से ढक कर ही जाएंं. डीएम ने बताया कि एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं उ.प्र. एपिडेमिक डिजीज (कादिङ-13), विनियमावली 2020 के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत नियमावली के लागू रहने की अवधि में प्रत्येक व्यक्ति को फेस कवर (मास्क पहनना) करना आवश्यक बताया गया है.

ट्रिपल लेयर मास्क का भी प्रयोग करे
कोरोना वाइरस से बचाव के लिए बाजार से मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का भी प्रयोग किया जा सकता है. किसी साफ कपड़े से स्वयं ही तीन परता वाला फेस कवर बनाया जा सकता है. इसके अतिरिक्त इस फेस कवर को साबुन से धो कर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है.

जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने बताया कि फेस कवर करने वाला कोई भी दुपट्टा, गमछा अथवा नाक ढकने में प्रयोग होने वाले वस्त्र को साबुन से धो कर ही पुनः इस्तेमाल करें. बिना फेस कवर के बाहर सार्वजनिक स्थलों में जाने व पकड़े जाने पर आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी.

कन्नौज: जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने शासन के निर्देशानुसार समस्त सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है. जारी निर्देश में डीएम ने सभी से सार्वजनिक स्थलों पर जाते समय मास्क पहनकर निकलने की अपील की है.

डीएम ने जारी किए निर्देश
शासन के निर्देशानुसार कन्नौज जिलाधिकारी ने जनमानस से अपील की है कि सार्वजनिक स्थलों पर अपने नाक व मुंह को फेस कवर से ढक कर ही जाएंं. डीएम ने बताया कि एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं उ.प्र. एपिडेमिक डिजीज (कादिङ-13), विनियमावली 2020 के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत नियमावली के लागू रहने की अवधि में प्रत्येक व्यक्ति को फेस कवर (मास्क पहनना) करना आवश्यक बताया गया है.

ट्रिपल लेयर मास्क का भी प्रयोग करे
कोरोना वाइरस से बचाव के लिए बाजार से मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का भी प्रयोग किया जा सकता है. किसी साफ कपड़े से स्वयं ही तीन परता वाला फेस कवर बनाया जा सकता है. इसके अतिरिक्त इस फेस कवर को साबुन से धो कर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है.

जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने बताया कि फेस कवर करने वाला कोई भी दुपट्टा, गमछा अथवा नाक ढकने में प्रयोग होने वाले वस्त्र को साबुन से धो कर ही पुनः इस्तेमाल करें. बिना फेस कवर के बाहर सार्वजनिक स्थलों में जाने व पकड़े जाने पर आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी.

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