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किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा

कन्नौज में नाबालिग छात्रा को नशीला पदार्थ सूंघाकर बेहोश कर अगवा करने के बाद डेढ़ महीने तक दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने सजा सुनाई है. जज गीता सिंह ने दोषी को 10 साल की कारावास की सजा सुनाई है.

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रेप के दोषी को सजा
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Published : Mar 8, 2021, 10:42 PM IST

कन्नौजः नाबालिग छात्रा को नशीला पदार्थ सूंघाकर बेहोश कर अगवा करने के बाद डेढ़ महीने तक दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने सजा सुनाई है. जज गीता सिंह ने दोषी को 10 साल की कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 15 हजार रुपये का अर्थदंड की भी कोर्ट ने सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 6 महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी.

क्या है पूरा मामला
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा ने बताया कि छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के सलेमपुर गांव निवासी मुकेश चंद्र ने बीते 6 जून 2017 को एक गांव की रहने वाली किशोरी को घर में अकेला पाकर बहला फुसलाकर अपने ले गया. थोड़ी दूर ले जाने के बाद आरोपी ने किशोरी को नशीला पदार्थ सूंघाकर बेहोश कर दिया. उसके बाद युवक ने किशोरी को कार में डालकर अगवा कर लिया. वारदात के वक्त पीड़िता के माता-पिता कानपुर दवा लेने गए थे. वापस आने पर किशोरी को घर पर न पाकर परिजनों ने खोजबीन की. लेकिन किशोरी का कोई पता नहीं चल सका. जिसके बाद पीड़ित परिजनों ने 17 जून 20017 को छिबरामऊ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

दोषी को 10 साल की सजा
सोमवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट में दोष सिद्ध होने पर जज गीता सिंह ने आरोपी मुकेश चंद्र को 10 साल कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. जुर्माना अदा न करने पर 6 महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी.

कन्नौजः नाबालिग छात्रा को नशीला पदार्थ सूंघाकर बेहोश कर अगवा करने के बाद डेढ़ महीने तक दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने सजा सुनाई है. जज गीता सिंह ने दोषी को 10 साल की कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 15 हजार रुपये का अर्थदंड की भी कोर्ट ने सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 6 महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी.

क्या है पूरा मामला
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा ने बताया कि छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के सलेमपुर गांव निवासी मुकेश चंद्र ने बीते 6 जून 2017 को एक गांव की रहने वाली किशोरी को घर में अकेला पाकर बहला फुसलाकर अपने ले गया. थोड़ी दूर ले जाने के बाद आरोपी ने किशोरी को नशीला पदार्थ सूंघाकर बेहोश कर दिया. उसके बाद युवक ने किशोरी को कार में डालकर अगवा कर लिया. वारदात के वक्त पीड़िता के माता-पिता कानपुर दवा लेने गए थे. वापस आने पर किशोरी को घर पर न पाकर परिजनों ने खोजबीन की. लेकिन किशोरी का कोई पता नहीं चल सका. जिसके बाद पीड़ित परिजनों ने 17 जून 20017 को छिबरामऊ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

दोषी को 10 साल की सजा
सोमवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट में दोष सिद्ध होने पर जज गीता सिंह ने आरोपी मुकेश चंद्र को 10 साल कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. जुर्माना अदा न करने पर 6 महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी.

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