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युवक की हत्या के मामले में पिता-पुत्र को उम्रकैद, मर्डर के बाद तालाब में फेंका था शव

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Published : Mar 17, 2021, 11:45 AM IST

कन्नौज में साल 2017 में हुई एक युवक की हत्या के मामले में कोर्ट ने पिता-पुत्र को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 25-25 हजार का जुर्मना भी लगाया है.

जिला एवं सत्र न्यायालय, कन्नौज
जिला एवं सत्र न्यायालय, कन्नौज

कन्नौज: युवक की हत्या कर शव तालाब में फेंकने के मामले में कोर्ट ने पिता-पुत्र को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोनों पर 25-25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. इसके साथ ही कोर्ट ने जुर्माना न अदा करने पर एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है. अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम आदेश नैन ने दोषियों को ये सजा सुनाई.

क्या है पूरा मामला
जिला शासकीय अधिवक्ता नवीन कुमार दुबे ने बताया कि तालग्राम थाना क्षेत्र के असेह गांव निवासी कल्लू बाथम (28 वर्ष) की 27 दिसम्बर 2017 को हत्या कर दी गई थी. हत्या के बाद कल्लू बाथम के शव को गांव बाहर तालाब में फेंक दिया गया था. जिसके बाद मृतक की पत्नी रेखा देवी ने गांव के ही राजू पुत्र राभरोसे व लाखन पुत्र राजू के खिलाफ तालग्राम थाना में हत्या का मुकदमा पंजीकृत कराया था. रेखा देवी ने आरोप लगाया था कि आरोपी पिता-पुत्र अवैध शराब का धंधा करते थे. जिसको लेकर पुलिस ने कई बार दोनों को गिरफ्तार किया था. दोनों को शक था कि उसका पति कल्लू बाथम ने पुलिस से उनकी मुखबिरी की थी, जिसके चलते दोनों ने उनके पति की हत्या कर शव को तालाब में फेंक दिया. मामले की विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष तारिक खान ने की. दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया. मामले में 9 गवाह पेश किए गए.

25-25 हजार रुपए का लगाया अर्थदंड
बीते मंगलवार को पिता-पुत्र पर आरोप सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम आदेश नैन ने उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही 25-25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया. जुर्माना अदा न करने पर दोनों को एक एक साल की अतिरिक्त कैद की सजा काटनी पड़ेगी.

कन्नौज: युवक की हत्या कर शव तालाब में फेंकने के मामले में कोर्ट ने पिता-पुत्र को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोनों पर 25-25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. इसके साथ ही कोर्ट ने जुर्माना न अदा करने पर एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है. अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम आदेश नैन ने दोषियों को ये सजा सुनाई.

क्या है पूरा मामला
जिला शासकीय अधिवक्ता नवीन कुमार दुबे ने बताया कि तालग्राम थाना क्षेत्र के असेह गांव निवासी कल्लू बाथम (28 वर्ष) की 27 दिसम्बर 2017 को हत्या कर दी गई थी. हत्या के बाद कल्लू बाथम के शव को गांव बाहर तालाब में फेंक दिया गया था. जिसके बाद मृतक की पत्नी रेखा देवी ने गांव के ही राजू पुत्र राभरोसे व लाखन पुत्र राजू के खिलाफ तालग्राम थाना में हत्या का मुकदमा पंजीकृत कराया था. रेखा देवी ने आरोप लगाया था कि आरोपी पिता-पुत्र अवैध शराब का धंधा करते थे. जिसको लेकर पुलिस ने कई बार दोनों को गिरफ्तार किया था. दोनों को शक था कि उसका पति कल्लू बाथम ने पुलिस से उनकी मुखबिरी की थी, जिसके चलते दोनों ने उनके पति की हत्या कर शव को तालाब में फेंक दिया. मामले की विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष तारिक खान ने की. दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया. मामले में 9 गवाह पेश किए गए.

25-25 हजार रुपए का लगाया अर्थदंड
बीते मंगलवार को पिता-पुत्र पर आरोप सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम आदेश नैन ने उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही 25-25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया. जुर्माना अदा न करने पर दोनों को एक एक साल की अतिरिक्त कैद की सजा काटनी पड़ेगी.

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