कन्नौज: परिजनों द्वारा रिश्ते की बहन से शादी करने से इंकार करने पर युवक ने उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी. हत्या के बाद युवक ने शव को जंगल में फेंक दिया था. 28 अप्रैल 2019 के इस मामले में कोर्ट ने आरोप सिद्ध होने पर दोषी करार देते हुए युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. आरोपी युवक रिश्ते में युवती की बुआ का लड़का था. जिसके चलते युवती के परिजन दोनों की शादी के खिलाफ थे. अभियोजन पक्ष की ओर से मामने में सुनवाई के दौरान नौ गवाह पेश किए गए.
क्या है पूरा मामला
जिला शासकीय अधिवक्ता क्राइम मोहम्मद सालिम ने बताया कि गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के रसूलपुर गांव के पास जंगल में एक 18 वर्षीय युवती का 28 अप्रैल 2019 को शव मिला था. जिसके बाद युवती के भाई ने कोतवाली में एक प्रार्थना पत्र दिया था और पोस्टमार्टम हाउस पहुंचकर शव की शिनाख्त की थी. बताया कि भाई ने आरोप लगाया था कि उसकी बहन 25 अप्रैल को घर से सामान लेने के लिए गई थी. जब देर शाम तक वह वापस नहीं लौटी तो उसकी खोजबीन की गई.
चार दिन बाद बहन का शव जंगल में पड़ा मिला. अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के बाद पता चला कि बुआ का बेटा राहुल पुत्र पेशकार निवासी ददुआपुर थाना नयागांव सराय जनपद एटा को बहन के साथ देखा गया था. आरोप लगाया था कि राहुल बहन के साथ शादी करना चाहता था, लेकिन मां-बाप शादी करने से मना कर रहे थे. जिसके चलते वह बहन को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और हत्या कर शव जंगल में फेंक दिया. पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की.
विवेचना कर पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए. अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाह पेश किए गए. गुरुवार को आरोप सिद्ध होने पर जिला जज अजय कुमार श्रीवास्तव द्वितीय ने राहुल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 70 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. बताया कि कोर्ट ने धारा 302 में आजीवन कारावास व 50 हजार रुपए, 201 में सात वर्ष कारावास व 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.
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