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युवती से छेड़छाड़ व मारपीट के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को सुनाई 2 साल कैद की सजा, 3 बरी

युवती से छेड़छाड़ करने और उसके भाई व दोस्तों के साथ मारपीट करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने दोषियों को सजा सुनाई है. इस मामले में कोर्ट ने 3 आरोपितों को बरी कर दिया है.

कन्नौज जिला न्यायालय
कन्नौज जिला न्यायालय
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Published : Aug 29, 2022, 7:38 PM IST

कन्नौज: युवती से छेड़छाड़ करने और उसके भाई व दोस्तों के साथ मारपीट करने के मामले में आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी को 2 साल कारावास व 5000 रुपये का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने इस मामले में 3 आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया है. इस केस में 7 गवाह पेश किए गए थे. यह आदेश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट की जज गीता सिंह ने दिया है.

जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला की रहने वाली युवती ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में युवती ने आरोप लगाया था कि एक डिग्री कॉलेज में परीक्षा देते समय उसके पास बैठकर परीक्षा दे रहा युवक धर्मेंद्र यादव उसके साथ छेड़छाड़ करता था. धर्मेंद्र ने कई बार युवती का मोबाइल नंबर लेने के लिए दबाव बनाया. युवती ने आरोप लगाया था कि 6 अप्रैल 2016 को परीक्षा समाप्त होने के बाद आरोपी ने उससे मोबाइल नंबर मांगा था.

आरोपी धर्मेंद्र ने इस दौरान युवती का हाथ पकड़ लिया था. उसके बाद युवती ने पूरी घटना अपने भाई को बताई थी. कुछ समय बाद पीड़िता का भाई व छिबरामऊ थाने में तैनात उसका दोस्त ओमवीर और अरविंद मौके पर पहुंचे. विवाद बढ़ने पर धर्मेंद्र ने 50-60 लोगों के साथ मिलकर पीड़िता के पक्ष के लोगों पर हमला बोल दिया. इस दौरान दहशत फैलाने के लिए आरोपियों ने हवाई फायरिंग भी की. पुलिस ने इस मामले की जांच-पड़ताल करने के बाद आरोप पत्र दाखिल कर दिया.

इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 7 गवाह पेश किए गए. सोमवार को साक्ष्यों के आधार पर आरोपी धर्मेंद्र यादव को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट की जज गीता सिंह ने 2 साल कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने 354 D में 2 साल कारावास व 2500 रुपये, धारा 504 में 6 माह कारावास व 1000 रुपये, धारा 506 में एक साल कारावास व 1500 रुपये का जुर्माना लगाया है. अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने अभियुक्त नीतेश, रोहित व विपिन को दोष मुक्त करार दिया है.

इसे पढ़ें- जितेंद्र त्यागी को सुप्रीम कोर्ट का झटका, दो सितंबर तक सरेंडर करने का आदेश

कन्नौज: युवती से छेड़छाड़ करने और उसके भाई व दोस्तों के साथ मारपीट करने के मामले में आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी को 2 साल कारावास व 5000 रुपये का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने इस मामले में 3 आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया है. इस केस में 7 गवाह पेश किए गए थे. यह आदेश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट की जज गीता सिंह ने दिया है.

जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला की रहने वाली युवती ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में युवती ने आरोप लगाया था कि एक डिग्री कॉलेज में परीक्षा देते समय उसके पास बैठकर परीक्षा दे रहा युवक धर्मेंद्र यादव उसके साथ छेड़छाड़ करता था. धर्मेंद्र ने कई बार युवती का मोबाइल नंबर लेने के लिए दबाव बनाया. युवती ने आरोप लगाया था कि 6 अप्रैल 2016 को परीक्षा समाप्त होने के बाद आरोपी ने उससे मोबाइल नंबर मांगा था.

आरोपी धर्मेंद्र ने इस दौरान युवती का हाथ पकड़ लिया था. उसके बाद युवती ने पूरी घटना अपने भाई को बताई थी. कुछ समय बाद पीड़िता का भाई व छिबरामऊ थाने में तैनात उसका दोस्त ओमवीर और अरविंद मौके पर पहुंचे. विवाद बढ़ने पर धर्मेंद्र ने 50-60 लोगों के साथ मिलकर पीड़िता के पक्ष के लोगों पर हमला बोल दिया. इस दौरान दहशत फैलाने के लिए आरोपियों ने हवाई फायरिंग भी की. पुलिस ने इस मामले की जांच-पड़ताल करने के बाद आरोप पत्र दाखिल कर दिया.

इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 7 गवाह पेश किए गए. सोमवार को साक्ष्यों के आधार पर आरोपी धर्मेंद्र यादव को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट की जज गीता सिंह ने 2 साल कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने 354 D में 2 साल कारावास व 2500 रुपये, धारा 504 में 6 माह कारावास व 1000 रुपये, धारा 506 में एक साल कारावास व 1500 रुपये का जुर्माना लगाया है. अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने अभियुक्त नीतेश, रोहित व विपिन को दोष मुक्त करार दिया है.

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