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मारपीट के मामले में कोर्ट ने दोनों पक्षों के 7 लोगों को सुनाई सजा

कन्नौज में 13 साल पहले हुई मारपीट मामले में कोर्ट ने दोनों पक्षों के 7 लोगों को सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है.

कन्नौज जिला अदालत का फैसला
कन्नौज जिला अदालत का फैसला
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Published : Mar 28, 2023, 10:07 PM IST

कन्नौज: दो पक्षों में हुई मारपीट मामले में कोर्ट ने सात लोगों को सजा सुनाई है. इसके साथ ही अर्थदंड भी लगाया है. यह फैसला अपर जिला जज प्रथम विशंभर प्रसाद ने सुनाया है. इस मामले में पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी तरुण चंद्रा ने की.

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने बताया कि ठठिया थाना क्षेत्र के होलेपुर गांव में 15 मई 2009 की सुबह आंधी आई थी. जिसमें नीम की एक डाल टूटकर पड़ोसी के घर गिर गई थी. डाल हटाने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद के बाद खूनी संघर्ष हो गया था. बताया कि एक पक्ष की मुन्नी देवी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोप लगाया था कि उसके नीम की डाल टूटकर पड़ोसी राम बिहारी की छत पर गिर गई थी. इसी बात को लेकर राम बिहारी, पवन, पंकज व रामनंदनी ने लाठी-डंडों से उसकी पिटाई कर दी. बचाने आए बेटे पुनीत को भी जमकर पीटा.

वहीं, दूसरे पक्ष से राम बिहारी ने थाना में दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि उसके पुत्र आलोक ने पड़ोस के ही रहने वाले सोनू, हरिश्चंद्र, शिव शंकर पुत्रगण मुंशीलाल व उनकी मां मुन्नी देवी उर्फ भगताइन से नीम की डाल काटने को कहा था. जिसको लेकर उक्त लोगों विवाद शुरू कर दिया. विवाद बढ़ने पर बेटे को लाठी-डंडों से पीटना शुरू कर दिया. बचाने आई पुत्री सपना देवी को भी पीटा. मारपीट में डेढ़ साल के नाती विभू को भी गंभीर चोटें आई थी. पुलिस ने मामला दर्ज कर घायलों को मेडिकल कराया. मारपीट में एक पक्ष से आलोक, सपना व विभू घायल हुआ था. जबकि दूसरे पक्ष से मुन्नी देवी व पुनीत घायल हुए थे. पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए. आरोप सिद्ध होने पर मंगलवार को अपर जिला जज प्रथम विशंभर प्रसाद ने दोनों पक्षों के सात लोगों को सजा सुनाई है.

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी तरुण चंद्रा ने बताया कि कोर्ट ने एक पक्ष से मुन्नी देवी, सोनू व हरिश्चंद्र को तीन-तीन साल सश्रम कारावास व तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जबकि दूसरे पक्ष के राम बिहारी, पवन, पंकज व रामनंदनी को छह-छह माह सश्रम कारावास व एक-एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

इसे भी पढ़ें-सपा नेता आजम खान ने इस मामले में कोर्ट में दर्ज कराया बयान

कन्नौज: दो पक्षों में हुई मारपीट मामले में कोर्ट ने सात लोगों को सजा सुनाई है. इसके साथ ही अर्थदंड भी लगाया है. यह फैसला अपर जिला जज प्रथम विशंभर प्रसाद ने सुनाया है. इस मामले में पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी तरुण चंद्रा ने की.

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने बताया कि ठठिया थाना क्षेत्र के होलेपुर गांव में 15 मई 2009 की सुबह आंधी आई थी. जिसमें नीम की एक डाल टूटकर पड़ोसी के घर गिर गई थी. डाल हटाने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद के बाद खूनी संघर्ष हो गया था. बताया कि एक पक्ष की मुन्नी देवी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोप लगाया था कि उसके नीम की डाल टूटकर पड़ोसी राम बिहारी की छत पर गिर गई थी. इसी बात को लेकर राम बिहारी, पवन, पंकज व रामनंदनी ने लाठी-डंडों से उसकी पिटाई कर दी. बचाने आए बेटे पुनीत को भी जमकर पीटा.

वहीं, दूसरे पक्ष से राम बिहारी ने थाना में दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि उसके पुत्र आलोक ने पड़ोस के ही रहने वाले सोनू, हरिश्चंद्र, शिव शंकर पुत्रगण मुंशीलाल व उनकी मां मुन्नी देवी उर्फ भगताइन से नीम की डाल काटने को कहा था. जिसको लेकर उक्त लोगों विवाद शुरू कर दिया. विवाद बढ़ने पर बेटे को लाठी-डंडों से पीटना शुरू कर दिया. बचाने आई पुत्री सपना देवी को भी पीटा. मारपीट में डेढ़ साल के नाती विभू को भी गंभीर चोटें आई थी. पुलिस ने मामला दर्ज कर घायलों को मेडिकल कराया. मारपीट में एक पक्ष से आलोक, सपना व विभू घायल हुआ था. जबकि दूसरे पक्ष से मुन्नी देवी व पुनीत घायल हुए थे. पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए. आरोप सिद्ध होने पर मंगलवार को अपर जिला जज प्रथम विशंभर प्रसाद ने दोनों पक्षों के सात लोगों को सजा सुनाई है.

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी तरुण चंद्रा ने बताया कि कोर्ट ने एक पक्ष से मुन्नी देवी, सोनू व हरिश्चंद्र को तीन-तीन साल सश्रम कारावास व तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जबकि दूसरे पक्ष के राम बिहारी, पवन, पंकज व रामनंदनी को छह-छह माह सश्रम कारावास व एक-एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

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