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दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, 30 हजार जुर्माना

कन्नौज जिले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने एक दुष्कर्म के मामले में आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को 20 साल का कारावास और 30 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है. यह आदेश जज गीता सिंह ने सुनाया है.

दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा
दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा
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Published : Sep 3, 2021, 7:39 AM IST

कन्नौज: नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है. जज गीता सिंह ने आरोपी को 20 साल का कारावास और 30 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है.


जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने 22 अप्रैल 2019 को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोप लगाया था कि 22 अप्रैल की शाम उसकी 16 वर्षीय पुत्री खेतों से काम कर वापस लौट रही थी. तभी गांव के ही रानू पुत्र कृष्ण बिहारी पकड़कर मक्का के खेत में खींच कर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.

बताया जा रहा है कि घटना के दौरान उसकी पुत्रवधु भी पीछे आ रही थी. जिसने घटना को देखा तो चीख पुकार मचाकर पुत्री को बचाया. जिसके बाद पीड़ित पिता ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस ने पीड़ित पिता की तहरीर के आधार पर रानू, प्रबल प्रताप मिंटू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोप सिद्ध होने पर गुरूवार को
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट की जज गीता सिंह आरोपी रानू को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है.

बता दें कि धारा 376 में 20 साल कारावास व 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. अदा न करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही धारा 504 में एक साल का कारावास व 2 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है, वहीं जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास और धारा 506 में दो वर्ष कारावास और तीन हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है. बता दें कि सभी सजाएं एक साथ चलेगीं.

कन्नौज: नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है. जज गीता सिंह ने आरोपी को 20 साल का कारावास और 30 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है.


जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने 22 अप्रैल 2019 को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोप लगाया था कि 22 अप्रैल की शाम उसकी 16 वर्षीय पुत्री खेतों से काम कर वापस लौट रही थी. तभी गांव के ही रानू पुत्र कृष्ण बिहारी पकड़कर मक्का के खेत में खींच कर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.

बताया जा रहा है कि घटना के दौरान उसकी पुत्रवधु भी पीछे आ रही थी. जिसने घटना को देखा तो चीख पुकार मचाकर पुत्री को बचाया. जिसके बाद पीड़ित पिता ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस ने पीड़ित पिता की तहरीर के आधार पर रानू, प्रबल प्रताप मिंटू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोप सिद्ध होने पर गुरूवार को
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट की जज गीता सिंह आरोपी रानू को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है.

बता दें कि धारा 376 में 20 साल कारावास व 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. अदा न करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही धारा 504 में एक साल का कारावास व 2 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है, वहीं जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास और धारा 506 में दो वर्ष कारावास और तीन हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है. बता दें कि सभी सजाएं एक साथ चलेगीं.

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