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सीएम योगी 25 अक्टूबर को करेंगे कन्या सुमंगल योजना का शुभारंभ, जानिए क्या हैं इसके फायदे - कन्नौज लेटेस्ट न्यूज

सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 अक्टूबर को कन्या सुमंगल योजना की शुरुआत करेंगे. इस योजना को शुरू करने के पीछे का मकसद महिलाओं और बालिकाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है. देखिए ईटीवी भारत की ये स्पेशल रिपोर्ट...

नोडल अधिकारी किंजल सिंह.
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Published : Oct 23, 2019, 12:19 PM IST

कन्नौज: यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 अक्टूबर को कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसको लेकर हर जिले में शासन द्वारा तैयारियां की जा रही है. इस योजना के तहत आवेदन बालिका की जन्मतिथि के 6 माह के भीतर करना अनिवार्य है. योजना की जानकारी देने के लिए यूपी के हर जिले में मुख्यमंत्री के निर्देश पर तीन महिला अधिकारियों की टीमें भेजी गई हैं, जो नोडल अधिकारी के रूप में स्कूली छात्राओं के साथ ही महिलाओं को भी जागरुक कर रहीं हैं.

जानकारी देतीं जिले की नोडल अधिकारी.
क्या है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की जाने वाली एक नई योजना है. इस योजना का मकसद प्रदेश की कन्याओं की आर्थिक सहायता करना है. यह सहायता बालिका के जन्म से लेकर उसकी उच्च शिक्षा के लिए समय-समय पर दी जाएगी. इस योजना का लाभ पाने वाले लाभार्थी का उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है और वे परिवार जिनकी वार्षिक आय तीन लाख से ज्यादा न हो और परिवार में कम से कम एक कन्या हो, पात्रता में आएंगे.
श्रेणी 1 – नवजात बालिकाओं के लिए
इस श्रेणी के तहत एक अप्रैल 2019 या उसके बाद जन्मी बालिका के लिए ही आवेदन लिए जाएंगे. इसके तहत आवेदन बालिका की जन्मतिथि के 6 माह के भीतर करना अनिवार्य है. आवेदक को बालिका का जन्म प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा. संस्थागत प्रसव पंजीकरण का प्रमाणपत्र अपलोड करना है, जिसके साथ एक सम्बंधित शपथ पत्र भी देना होगा. इसमें आवेदक को दो हजार रुपये का लाभ प्रदान किया जाएगा.
श्रेणी 2 –टीकाकरण पूर्ण करने वाली बालिकाओं के लिए
इस श्रेणी के तहत आवेदक को टीकाकरण कार्ड और शपथ पत्र अपलोड करना होगा. इसमें आवेदक को एक हजार रुपये का लाभ प्रदान किया जाएगा.
श्रेणी 3 –कक्षा 1 में प्रवेश प्राप्त करने वाली बालिकाओं के लिए
प्रार्थना पत्र किसी सरकारी, अनुदानित या मान्यता प्राप्त विद्यालय में दाखिला लेने के बाद उसी वर्ष 31 जुलाई तक या विद्यालय में दाखिले की अंतिम तिथि के 45 दिन के अंदर (जो भी बाद में हो) तक जमा करना अनिवार्य है. बालिका के कक्षा 1 में प्रवेश लेने संबंधी प्रमाणपत्र विद्यालय का U-DISE कोड या विद्यालय का कोड और शपथ पत्र अपलोड करना होगा. इसमें आवेदक को दो हजार रुपये का लाभ प्रदान किया जाएगा.
श्रेणी 4 –कक्षा 6 में प्रवेश प्राप्त करने वाली बालिकाओं के लिए
प्रार्थना पत्र किसी सरकारी, अनुदानित या मान्यता प्राप्त विद्यालय में दाखिला लेने के बाद उसी वर्ष 31 जुलाई तक या विद्यालय में दाखिले की अंतिम तिथि के 45 दिन के अंदर (जो भी बाद में हो) तक जमा करना अनिवार्य है. बालिका के कक्षा 6 में प्रवेश लेने संबंधी प्रमाणपत्र, विद्यालय का U-DISE कोड या विद्यालय का कोड और शपथ पत्र अपलोड करना होगा. इसमें आवेदक को दो हजार रुपये का लाभ प्रदान किया जाएगा.
श्रेणी 5 – कक्षा 9 में प्रवेश प्राप्त करने वाली बालिकाओं के लिए
प्रार्थना पत्र किसी सरकारी, अनुदानित या मान्यता प्राप्त विद्यालय मे दाखिला लेने के बाद उसी वर्ष 30 सितम्बर तक या बोर्ड मे पंजीकरण की अंतिम तिथि के 45 दिन के अंदर (जो भी बाद में हो) तक जमा करना अनिवार्य है. बालिका के कक्षा 9 में प्रवेश लेने संबंधी प्रमाणपत्र विद्यालय का U-DISE कोड या विद्यालय का कोड। शपथ पत्र अपलोड करना होगा।इसमें आवेदक को तीन हजार रुपये का लाभ प्रदान किया जाएगा.
श्रेणी 6 – स्नातक, डिग्री तथा दो साल के डिप्लोमा में प्रवेश प्राप्त करने वाली बालिकाओं के लिए
प्रार्थना पत्र स्नातक, डिग्री तथा दो साल के डिप्लोमा में दाखिला लेने के बाद उसी वर्ष 30 सितम्बर तक या चालू सत्र में पंजीकरण की अंतिम तिथि के 45 दिन के अंदर (जो भी बाद में हो) तक जमा करना अनिवार्य है. इसके लिए 12वीं कक्षा का प्रमाणपत्र, किसी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान में स्नातक, डिग्री तथा दो साल के डिप्लोमा में दाखिला लेने का प्रवेश शुल्क की रशीद, संस्थान के परिचय पत्र की छायाप्रति और शपथ पत्र अपलोड करना होगा.

योजना का लाभ पाने के लिए जरुरी बातें-

  • लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो तथा उसके पास स्थाई निवास प्रमाण पत्र हो.
  • प्रमाणपत्रों में राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र, बिजली या टेलीफोन बिल मान्य होगा.
  • लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय तीन लाख रुपये से ज्यादा न हो.
  • एक परिवार की अधिकतम दो बच्चियों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा.
  • लाभार्थी के परिवार में अधिकतम दो ही बच्चे होने चाहिए.
  • किसी महिला को दूसरे प्रसव के बाद जुड़वां बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में लड़की को भी लाभ अनुमन्य होगा.
  • यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया हो तो परिवार की जैविक संतानों तथा विधिक रूप में गोद ली गई संतानों को सम्मिलित करते हुए अधिकतम दो बालिकाएं इस योजना की लाभार्थी होंगी.

ये भी पढ़े: महाराष्ट्र और हरियाणा में होगी बीजेपी की एकतरफा जीत: स्वतंत्र देव सिंह

आवेदन के लिए जरूरी कागजात
राशन कार्ड (जिसमें बालिका का नाम दर्ज हो), आधार कार्ड (माता-पिता/अभिभावक का, यदि उपलब्ध हो तो बालिका का), PAN कार्ड, Voter ID Driving Licence Passport, बैंक पासबुक, परिवार की वार्षिक आय के संबंध मे स्व-सत्यापन (Self Certified Income Certificate ), बालिका का नवीनतम फोटो, बैंक पासबुक, गोद लेने का प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)
ये भी पढ़े: कन्नौज: CM योगी की योजनाओं को लेकर 3 दिवसीय दौरे पर हैं महिला अफसर
जनपद में इस योजना की जानकारी देने पहुंची नोडल अधिकारी किंजल सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश के क्रम में तीन महिला अधिकारी जनपद में नोडल ऑफिसर बनकर आई हैं.

सीएम योगी 25 अक्टूबर को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना लाॅन्च कर रहे हैं. महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से कई प्रयास किए जा रहे हैं. हमने मुख्यमंत्री की योजनाओं के बारे में महिलाओं को बताया और उनका प्रचार-प्रसार किया. समाज आगे बढ़ रहा है और महिलाओं को भी कदम से कदम मिलाकर आगे चलना चाहिए.
-किंजल सिंह, केडीए वीसी और नोडल अधिकारी

कन्नौज: यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 अक्टूबर को कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसको लेकर हर जिले में शासन द्वारा तैयारियां की जा रही है. इस योजना के तहत आवेदन बालिका की जन्मतिथि के 6 माह के भीतर करना अनिवार्य है. योजना की जानकारी देने के लिए यूपी के हर जिले में मुख्यमंत्री के निर्देश पर तीन महिला अधिकारियों की टीमें भेजी गई हैं, जो नोडल अधिकारी के रूप में स्कूली छात्राओं के साथ ही महिलाओं को भी जागरुक कर रहीं हैं.

जानकारी देतीं जिले की नोडल अधिकारी.
क्या है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की जाने वाली एक नई योजना है. इस योजना का मकसद प्रदेश की कन्याओं की आर्थिक सहायता करना है. यह सहायता बालिका के जन्म से लेकर उसकी उच्च शिक्षा के लिए समय-समय पर दी जाएगी. इस योजना का लाभ पाने वाले लाभार्थी का उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है और वे परिवार जिनकी वार्षिक आय तीन लाख से ज्यादा न हो और परिवार में कम से कम एक कन्या हो, पात्रता में आएंगे.
श्रेणी 1 – नवजात बालिकाओं के लिए
इस श्रेणी के तहत एक अप्रैल 2019 या उसके बाद जन्मी बालिका के लिए ही आवेदन लिए जाएंगे. इसके तहत आवेदन बालिका की जन्मतिथि के 6 माह के भीतर करना अनिवार्य है. आवेदक को बालिका का जन्म प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा. संस्थागत प्रसव पंजीकरण का प्रमाणपत्र अपलोड करना है, जिसके साथ एक सम्बंधित शपथ पत्र भी देना होगा. इसमें आवेदक को दो हजार रुपये का लाभ प्रदान किया जाएगा.
श्रेणी 2 –टीकाकरण पूर्ण करने वाली बालिकाओं के लिए
इस श्रेणी के तहत आवेदक को टीकाकरण कार्ड और शपथ पत्र अपलोड करना होगा. इसमें आवेदक को एक हजार रुपये का लाभ प्रदान किया जाएगा.
श्रेणी 3 –कक्षा 1 में प्रवेश प्राप्त करने वाली बालिकाओं के लिए
प्रार्थना पत्र किसी सरकारी, अनुदानित या मान्यता प्राप्त विद्यालय में दाखिला लेने के बाद उसी वर्ष 31 जुलाई तक या विद्यालय में दाखिले की अंतिम तिथि के 45 दिन के अंदर (जो भी बाद में हो) तक जमा करना अनिवार्य है. बालिका के कक्षा 1 में प्रवेश लेने संबंधी प्रमाणपत्र विद्यालय का U-DISE कोड या विद्यालय का कोड और शपथ पत्र अपलोड करना होगा. इसमें आवेदक को दो हजार रुपये का लाभ प्रदान किया जाएगा.
श्रेणी 4 –कक्षा 6 में प्रवेश प्राप्त करने वाली बालिकाओं के लिए
प्रार्थना पत्र किसी सरकारी, अनुदानित या मान्यता प्राप्त विद्यालय में दाखिला लेने के बाद उसी वर्ष 31 जुलाई तक या विद्यालय में दाखिले की अंतिम तिथि के 45 दिन के अंदर (जो भी बाद में हो) तक जमा करना अनिवार्य है. बालिका के कक्षा 6 में प्रवेश लेने संबंधी प्रमाणपत्र, विद्यालय का U-DISE कोड या विद्यालय का कोड और शपथ पत्र अपलोड करना होगा. इसमें आवेदक को दो हजार रुपये का लाभ प्रदान किया जाएगा.
श्रेणी 5 – कक्षा 9 में प्रवेश प्राप्त करने वाली बालिकाओं के लिए
प्रार्थना पत्र किसी सरकारी, अनुदानित या मान्यता प्राप्त विद्यालय मे दाखिला लेने के बाद उसी वर्ष 30 सितम्बर तक या बोर्ड मे पंजीकरण की अंतिम तिथि के 45 दिन के अंदर (जो भी बाद में हो) तक जमा करना अनिवार्य है. बालिका के कक्षा 9 में प्रवेश लेने संबंधी प्रमाणपत्र विद्यालय का U-DISE कोड या विद्यालय का कोड। शपथ पत्र अपलोड करना होगा।इसमें आवेदक को तीन हजार रुपये का लाभ प्रदान किया जाएगा.
श्रेणी 6 – स्नातक, डिग्री तथा दो साल के डिप्लोमा में प्रवेश प्राप्त करने वाली बालिकाओं के लिए
प्रार्थना पत्र स्नातक, डिग्री तथा दो साल के डिप्लोमा में दाखिला लेने के बाद उसी वर्ष 30 सितम्बर तक या चालू सत्र में पंजीकरण की अंतिम तिथि के 45 दिन के अंदर (जो भी बाद में हो) तक जमा करना अनिवार्य है. इसके लिए 12वीं कक्षा का प्रमाणपत्र, किसी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान में स्नातक, डिग्री तथा दो साल के डिप्लोमा में दाखिला लेने का प्रवेश शुल्क की रशीद, संस्थान के परिचय पत्र की छायाप्रति और शपथ पत्र अपलोड करना होगा.

योजना का लाभ पाने के लिए जरुरी बातें-

  • लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो तथा उसके पास स्थाई निवास प्रमाण पत्र हो.
  • प्रमाणपत्रों में राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र, बिजली या टेलीफोन बिल मान्य होगा.
  • लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय तीन लाख रुपये से ज्यादा न हो.
  • एक परिवार की अधिकतम दो बच्चियों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा.
  • लाभार्थी के परिवार में अधिकतम दो ही बच्चे होने चाहिए.
  • किसी महिला को दूसरे प्रसव के बाद जुड़वां बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में लड़की को भी लाभ अनुमन्य होगा.
  • यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया हो तो परिवार की जैविक संतानों तथा विधिक रूप में गोद ली गई संतानों को सम्मिलित करते हुए अधिकतम दो बालिकाएं इस योजना की लाभार्थी होंगी.

ये भी पढ़े: महाराष्ट्र और हरियाणा में होगी बीजेपी की एकतरफा जीत: स्वतंत्र देव सिंह

आवेदन के लिए जरूरी कागजात
राशन कार्ड (जिसमें बालिका का नाम दर्ज हो), आधार कार्ड (माता-पिता/अभिभावक का, यदि उपलब्ध हो तो बालिका का), PAN कार्ड, Voter ID Driving Licence Passport, बैंक पासबुक, परिवार की वार्षिक आय के संबंध मे स्व-सत्यापन (Self Certified Income Certificate ), बालिका का नवीनतम फोटो, बैंक पासबुक, गोद लेने का प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)
ये भी पढ़े: कन्नौज: CM योगी की योजनाओं को लेकर 3 दिवसीय दौरे पर हैं महिला अफसर
जनपद में इस योजना की जानकारी देने पहुंची नोडल अधिकारी किंजल सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश के क्रम में तीन महिला अधिकारी जनपद में नोडल ऑफिसर बनकर आई हैं.

सीएम योगी 25 अक्टूबर को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना लाॅन्च कर रहे हैं. महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से कई प्रयास किए जा रहे हैं. हमने मुख्यमंत्री की योजनाओं के बारे में महिलाओं को बताया और उनका प्रचार-प्रसार किया. समाज आगे बढ़ रहा है और महिलाओं को भी कदम से कदम मिलाकर आगे चलना चाहिए.
-किंजल सिंह, केडीए वीसी और नोडल अधिकारी

Intro:कन्नौज : 25 को करेंगे मुख्यमन्त्री कन्या सुमंगल योजना का शुभारम्भ, जिले में महिलाओं को किया गया जागरूक
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यूपी में मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ 25 अक्टूबर को कन्या सुमंगला योजना की शुरूआत करने जा रहे है। जिसको लेकर यूपी के हर जिले में शासन द्वारा तैयारियां की जा रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई एक नई योजना है | इस योजना का मकसद प्रदेश की कन्याओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है | यह सहायता बालिका के जन्म से लेकर उसकी उच्च शिक्षा के लिए समय-समय पर दी जायेगीप्रत्येक बच्ची जो इस श्रेणी के तहत एक अप्रैल 2019 या उसके बाद जन्मी बालिका के लिए ही आवेदन लिए जाएंगे | इसके तहत आवेदन बालिका की जन्म तिथि के 6 माह के भीतर करना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री की इस योजना की जानकारी देने के लिए यूपी के प्रत्येक जिले में मुख्यमंत्री के निर्देशों पर तीन महिला अधिकारियों की टीम भेजी गयी है जो नोडल अधिकारी के रूप में स्कूली छात्राओं के साथ-साथ महिलाओं को जागरूक कर रही है। आइए देखते है कन्नौज से यह स्पेशल रिपोर्ट। 

Body:मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की जाने वाली एक नई योजना है | इस योजना का मकसद प्रदेश की कन्याओं की आर्थिक सहायता करना है | यह सहायता बालिका के जन्म से लेकर उसकी उच्च शिक्षा के लिए समय-समय पर दी जायेगी इस योजना का लाभ पाने वाले लाभार्थी का उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी होना अनिवार्य है और वह परिवार जिनकी वार्षिक आय तीन लाख से ज्यादा न हो और परिवार में कम से कम एक कन्या हो पात्रता में आएगें।

आइए देखते है किस तरह से मिलेगा कन्या सुमंगला योजना का लाभ

श्रेणी 1 – नवजात बालिकाओ के लिए

इस श्रेणी के तहत एक अप्रैल 2019 या उसके बाद जन्मी बालिका के लिए ही आवेदन लिए जाएंगे | इसके तहत आवेदन बालिका की जन्म तिथि के 6 माह के भीतर करना अनिवार्य है। आवेदक को बालिका का जन्म प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा, संस्थागत प्रसव पंजीकरण का प्रमाणपत्र अपलोड करना है। जिसके साथ एक सम्बंधित शपथ पत्र भी देना होगा। इसमें आवेदक को दो हजार रुपए का लाभ प्रदान किया जाएगा ।

श्रेणी 2 – टिकाकरण पूर्ण करने वाली बालिकाओ के लिए

टिकाकरण कार्ड अपलोड करना होगा। शपथ पत्र अपलोड करना होगा।इसमें आवेदक को एक हजार रुपए का लाभ प्रदान किया जाएगा ।

श्रेणी 3 – कक्षा 1 मे प्रवेश प्राप्त करने वाली बालिकाओ के लिए

प्रार्थना पत्र किसी सरकारी, अनुदानित या मान्यता प्राप्त विधालय मे दाखिला लेने के बाद उसी वर्ष 31 जुलाई तक या विधालय मे दाखिले की अंतिम तिथि के 45 दिन के अंदर (जो भी बाद मे हो) तक जमा करना अनिवार्य है। बालिका के कक्षा 1 मे प्रवेश लेने संबंधी प्रमाणपत्र विद्यालय का U-DISE कोड या विद्यालय का कोड।शपथ पत्र अपलोड करना होगा। इसमें आवेदक को दो हजार रुपए का लाभ प्रदान किया जाएगा ।

श्रेणी 4 – कक्षा 6 मे प्रवेश प्राप्त करने वाली बालिकाओ के लिए

प्रार्थना पत्र किसी सरकारी, अनुदानित या मान्यता प्राप्त विधालय मे दाखिला लेने के बाद उसी वर्ष 31 जुलाई तक या विधालय मे दाखिले की अंतिम तिथि के 45 दिन के अंदर (जो भी बाद मे हो) तक जमा करना अनिवार्य है। बालिका के कक्षा 6 मे प्रवेश लेने संबंधी प्रमाणपत्र विद्यालय का U-DISE कोड या विद्यालय का कोड। शपथ पत्र अपलोड करना होगा। इसमें आवेदक को दो हजार रुपए का लाभ प्रदान किया जाएगा ।

श्रेणी 5 – कक्षा 9 मे प्रवेश प्राप्त करने वाली बालिकाओ के लिए

प्रार्थना पत्र किसी सरकारी, अनुदानित या मान्यता प्राप्त विधालय मे दाखिला लेने के बाद उसी वर्ष 30 सितम्बर तक या बोर्ड मे पंजीकरण की अंतिम तिथि के 45 दिन के अंदर (जो भी बाद मे हो) तक जमा करना अनिवार्य है। बालिका के कक्षा 9 मे प्रवेश लेने संबंधी प्रमाणपत्र विद्यालय का U-DISE कोड या विद्यालय का कोड। शपथ पत्र अपलोड करना होगा।इसमें आवेदक को तीन हजार रुपए का लाभ प्रदान किया जाएगा ।

श्रेणी 6 – स्नातक, डिग्री तथा दो साल के डिप्लोमा मे प्रवेश प्राप्त करने वाली बालिकाओ के लिए

प्रार्थना पत्र स्नातक, डिग्री तथा दो साल के डिप्लोमा मे दाखिला लेने के बाद उसी वर्ष 30 सितम्बर तक या चालू सत्र मे पंजीकरण की अंतिम तिथि के 45 दिन के अंदर (जो भी बाद मे हो) तक जमा करना अनिवार्य है। 12वी कक्षा का प्रमाणपत्र,किसी महाविधालय विश्वविधालय अन्य शैक्षणिक संस्थान मे स्नातक, डिग्री तथा दो साल के डिप्लोमा मे दाखिला लेने का प्रवेश शुल्क की रशीद तथा संस्थान का परिचय पत्र की छायाप्रति। शपथ पत्र अपलोड करना होगा।

योजना का लाभ पाने के लिए जरुरी है यह बातें

लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी हो तथा उसके पास स्थाई निवास प्रमाण पत्र हो जिसमे राशन कार्ड, आधार कार्ड , वोटर पहचान पत्र , बिजली या टेलीफोन बिल मान्य होगा। लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय तीन लाख रुपये से ज्यादा न हो। एक परिवार की अधिकतम दो बच्चियों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। लाभार्थी के परिवार में अधिकतम दो ही बच्चे होने चाहियें। किसी महिला को दूसरे प्रसव के बाद जुड़वाँ बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में लड़की को भी लाभ अनुमन्य होगा। यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया हो तो परिवार की जैविक संतानों तथा विधिक रूप में गोद ली गई संतानों को सम्मिलित करते हुए अधिकतम दो बालिकाएं इस योजना की लाभार्थी होंगी।

योजना आवेदन लिए जरूरी कागजात

राशन कार्ड (जिसमें बालिका का नाम दर्ज हो), आधार कार्ड (माता-पिता अभिभावक का यदि उपलब्ध हो तो बालिका का) PAN कार्ड Voter ID Driving Licence Passport, बैंक पासबुक, परिवार की वार्षिक आय के संबंध मे स्व-सत्यापन। (Self Certified Income Certificate ), बालिका का नवीनतम आवेदक के साथ फोटो और उसका सम्बन्ध, बैंक पासबुक, गोद लेने का प्रमाणपत्र (यदि लागू हो),

Conclusion:कन्नौज जनपद में इस योजना की जानकारी देने पहुंची नोडल अधिकारी किंजल सिंह ने बताया कि मुख्यमन्त्री जी के निर्देश के क्रम में तीन महिला अधिकारी जनपद में नोडल आफिसर बनकर आये हैं। मा0 मुख्यमन्त्री 25 अक्टूबर को मुख्यमन्त्री कन्या सुमंगल योजना लाॅच कर रहे है। उसी में पूरे प्रदेश में हर जिले में आज तीन महिलायें अधिकारी भेजी गयी है। यह कहने के लिए कि महिलाएं उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बहुत इम्पोरटेंट है और उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार और हमारे मुख्यमन्त्री जी व अधिकारी जो है, अपनी ओर से और जोर-शोर से कई कार्यवाही कर रहे हैं और कई प्रयास कर रहे है उसी में इस प्रयास में सभी महिलाएं हैं, जिनको हम लोगों ने उत्साहवर्धन किया और मुख्यमन्त्री की योजनाओं के बारे में प्रचार प्रसार किया। यह कहने के लिए कि समाज आगे बढ़ रहा है और महिलाओं को कदम से कदम मिलाकर आगे चलना चाहिए।
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