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किशोर को बेहोश कर लेडीज अंडरगारमेंट पहनाने वाले दो दोषियों को मिली 2-2 साल की सजा

कन्नौज न्यायालय में किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की जेल के साथ जुर्माने की सजा सुनाई गई है. वहीं, किशोर को लेडीज अंडरगारमेंटस पहनाने के मामले में दोषियों को 2 साल कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है.

कन्नौज जिला न्यायालय
कन्नौज जिला न्यायालय
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Published : Apr 6, 2023, 7:20 PM IST

कन्नौज: 14 वर्षीय किशोरी को घर पर अकेली पाकर दुष्कर्म करने के करीब तीन साल पुराने मामले में कोर्ट ने फैसला गुरुवार को सुनाया. विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट की जज गीता सिंह ने दोषी युवक को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी. इसके साथ ही किशोर को लेडीज अंडरगारमेंटस पहनाने के मामले में कोर्ट ने दो दोषियों को दो-दो साल कारावास की सजा सुनाई है.

जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने 11 सितंबर 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. महिला ने आरोप लगाया था कि 6 सितंबर 2020 को वह घर के बाहर खेत पर बकरियां चरा रही थी. उसकी 14 वर्षीय पुत्री घर पर अकेली थी और घर का कामकाज कर रही थी. इसी दौरान पड़ोस का ही रहने वाला महेंद्र अपनी छत पर आकर उसके घर के अंदर घुस गया. पुत्री को अकेला पाकर मुंह में कपड़ा ठूसकर उसके साथ दुष्कर्म किया. जैसे ही आरोपी महेंद्र ने उसको आते हुए देखा तो उसकी बेटी को छोड़कर भाग निकला.

जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल की और मेडिकल परीक्षण की कार्रवाई की. मामले की विवेचना कर एसआई नंहे लाल ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाह पेश किए गए. साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर आरोप सिद्ध होने पर गुरुवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट की जज गीता सिंह ने दोषी महेंद्र को दस वर्ष कारावास की सजा व 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी.

जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि किशोर को बेहोश कर लेडीज अंडरगारमेंट पहनाने के मामले में कोर्ट ने दोषियों को सजा सुनाई है. इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 2 जुलाई 2016 को उसका 13 वर्षीय बेटा गांव के ही ओम प्रकाश के इंजन पर कपड़ा धो रहा था. तभी गांव के ही शिवम व छोटा उर्फ अमित उर्फ ने उसे बेटे को पकड़ लिया. बेटे को नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर दिया और लेडीज अंडरगारमेंट पहनाकर मक्का के खेत में फेंक दिया. जिला शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक एसआई बृजेंद्र ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए. अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किए गए. इस पर विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट की जज गीता सिंह ने शिवम व अमित कुमार को दो-दो वर्ष कारावास व पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर तीन तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है.

यह भी पढ़ें:कन्नौज में बंद कमरे में मिला गैस एजेंसी मालिक के भाई का शव, बदबू आने पर हुई जानकारी

कन्नौज: 14 वर्षीय किशोरी को घर पर अकेली पाकर दुष्कर्म करने के करीब तीन साल पुराने मामले में कोर्ट ने फैसला गुरुवार को सुनाया. विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट की जज गीता सिंह ने दोषी युवक को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी. इसके साथ ही किशोर को लेडीज अंडरगारमेंटस पहनाने के मामले में कोर्ट ने दो दोषियों को दो-दो साल कारावास की सजा सुनाई है.

जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने 11 सितंबर 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. महिला ने आरोप लगाया था कि 6 सितंबर 2020 को वह घर के बाहर खेत पर बकरियां चरा रही थी. उसकी 14 वर्षीय पुत्री घर पर अकेली थी और घर का कामकाज कर रही थी. इसी दौरान पड़ोस का ही रहने वाला महेंद्र अपनी छत पर आकर उसके घर के अंदर घुस गया. पुत्री को अकेला पाकर मुंह में कपड़ा ठूसकर उसके साथ दुष्कर्म किया. जैसे ही आरोपी महेंद्र ने उसको आते हुए देखा तो उसकी बेटी को छोड़कर भाग निकला.

जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल की और मेडिकल परीक्षण की कार्रवाई की. मामले की विवेचना कर एसआई नंहे लाल ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाह पेश किए गए. साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर आरोप सिद्ध होने पर गुरुवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट की जज गीता सिंह ने दोषी महेंद्र को दस वर्ष कारावास की सजा व 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी.

जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि किशोर को बेहोश कर लेडीज अंडरगारमेंट पहनाने के मामले में कोर्ट ने दोषियों को सजा सुनाई है. इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 2 जुलाई 2016 को उसका 13 वर्षीय बेटा गांव के ही ओम प्रकाश के इंजन पर कपड़ा धो रहा था. तभी गांव के ही शिवम व छोटा उर्फ अमित उर्फ ने उसे बेटे को पकड़ लिया. बेटे को नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर दिया और लेडीज अंडरगारमेंट पहनाकर मक्का के खेत में फेंक दिया. जिला शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक एसआई बृजेंद्र ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए. अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किए गए. इस पर विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट की जज गीता सिंह ने शिवम व अमित कुमार को दो-दो वर्ष कारावास व पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर तीन तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है.

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