प्रयागराज: मथुरा वृंदावन मार्ग पर पीएमवी पॉलिटेक्निक के सामने धौरेरा के जंगल में 50 से अधिक मृत एवं क्षत-विक्षत हालत में पड़े मिले गोवंशों के लिए शासन-प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई न किए जाने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनहित याचिका दाखिल की गई है.
अधिवक्ता प्रह्लाद कृष्ण शुक्ल की जनहित याचिका में 50 से भी अधिक गोवंशों के मृत पड़े मिलने की एसआईटी जांच की मांग की गई है. साथ ही मथुरा-वृंदावन में संचालित गोशालाओं/गौवंश शेल्टर होम की उचित निगरानी एवं इस मामले में संलिप्त दोषी अधिकारियों एवं गोशालाओं पर कार्रवाई एवं दंडित करने की मांग भी की गई है.
एडवोकेट प्रह्लाद कृष्ण शुक्ल का कहना है कि 50 से अधिक गोवंश का क्षत-विक्षत हालत में मिलना विशेष जांच का विषय है. ऐसे मामलों से करोड़ों कृष्ण भक्तों एवं गोप्रेमियों की आस्था को ठेस पहुंचती है. आरोप है कि जिला प्रशासन एवं मथुरा-वृंदावन में संचालित गोशालाएं ठीक से काम नहीं कर रही हैं. उन्होंने जनहित याचिका में पूरे प्रकरण में विरोध दर्ज कराने वाले गोसेवकों पर जिला प्रशासन द्वारा अत्याचार का आरोप भी लगाया है.
मथुरा वृंदावन मार्ग पर पीएमवी पॉलिटेक्निक के सामने धौरेरा के जंगल में 50 से अधिक मृत एवं क्षत-विक्षत हालत में पड़े मिले गोवंशों के लिए शासन-प्रशासन द्वारा उचित कार्यवाही न किए जाने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनहित याचिका दाखिल की गई है.
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