झांसी: जनपद में सोशल डिस्टेंसिंग की शर्त के साथ गेहूं क्रय केंद्र खोले जा रहे हैं. प्रशासन ने इसके लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं. गेहूं खरीद में टोकन सिस्टम का कड़ाई से पालन किया जाएगा. केंद्र पर किसी भी तरह भीड़-भाड़ वाला माहौल नहीं होने दिया जाएगा. किसानों का भुगतान तत्काल किया जाना सुनिश्चित होगा. किसान के उत्पीड़न पर केंद्र प्रभारी के खिलाफ सुसंगत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य 1925 रुपये प्रति कुंटल से कम में केंद्र पर गेहूं खरीद की जाती है तो कार्रवाई की जाएगी.
सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से होगा पालन
डीएम आंद्रा वापसी का कहना है कि जिन किसानों ने अपना पंजीकरण कराया है उनका गेहूं पहले क्रय किया जाएगा. केंद्र पर सारी व्यवस्थाएं पहले से सुनिश्चित कर ली गई है. जनपद में 73 गेहूं क्रय केंद्र बनाए गए हैं. सभी में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन किया जाएगा. कर्मचारियों को मास्क लगाना अनिवार्य है. इसके अलावा जो भी किसान गेहूं बेचने आएंगे वे गमछा से अपना मुंह ढक कर रखेंगे.
डीएम ने दिए निर्देश
डीएम ने सभी एसडीएम को निर्देश जारी करते हुए कहा कि केंद्रों पर छांव और बैठने की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि प्रत्येक पांच क्रय केंद्र पर एक इंचार्ज की तैनाती की गई है जो लगातार खरीद पर नजर बनाए रखेगा. उन्होंने बताया कि गेहूं खरीद टोकन सिस्टम से ही की जाएगी.
किसान की ओर से पंजीकरण कराए जाने के बाद लखनऊ मुख्यालय से किसान के पास एसएमएस आएगा. एसएमएस में दिये लिंक पर क्लिक करते हुए केंद्र प्रभारी का नाम और मोबाइल नंबर प्राप्त हो जाएगा. मोबाइल पर बात करते हुए ऑनलाइन टोकन किसान को मिल जाएगा. टोकन से किसान क्रय केंद्र पर जाकर अपनी फसल बेच सकेगा.