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ब्लॉक स्तर पर होगा भूगर्भ जल प्रबंधन समिति का गठन, डीएम ने दिए निर्देश

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Published : Jan 4, 2021, 10:33 PM IST

उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में ब्लॉक स्तर पर भूगर्भ जल प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा. डीएम ने जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद की बैठक में यह निर्देश दिए हैं.

ground water management in jhansi
ब्लॉक स्तर पर होगा भूगर्भ जल प्रबंधन समिति का गठन,.

झांसी : उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल प्रबन्धन और विनियम अधिनियम के तहत जनपद झांसी को अनुसूचित किया गया है. जनपद में नए कूप लगाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किए जाएंगे. यह बात डीएम ने सोमवार को विकास भवन सभागार में जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद की बैठक के दौरान कही.

बैठक में मौजूद अफसरों से डीएम ने कहा कि भूगर्भ जल प्रबन्धन और विनियम अधिनियम 2019 एवं भूगर्भ जल प्रबन्धन और अधिनियम नियमावली 2020 के अनुसार जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, नगर पालिका जल प्रबन्धन समिति, विकास खण्ड भूगर्भ जल प्रबन्धन समिति एवं ग्राम पंचायत भूगर्भ उप समिति का गठन किया जाएगा.

अधिनियम के तहत वाणिज्यक, औद्याोगिक, अवसंरचना, वेधन उपकरण, ड्रिलिंग एजेन्सी एवं सामूहिक भूगर्भ जल उपभोक्ताओं के लिए पंजीकरण और रजिस्ट्रीकरण करना अनिवार्य है. आवेदन वेब पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रीकरण कर जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे. घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं के कूप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन माध्यम से किए जाएंगे, जो नि:शुल्क है. इससे उन्हें कूप रजिस्ट्रेशन स्वतः हासिल हो जाएगा.

झांसी : उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल प्रबन्धन और विनियम अधिनियम के तहत जनपद झांसी को अनुसूचित किया गया है. जनपद में नए कूप लगाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किए जाएंगे. यह बात डीएम ने सोमवार को विकास भवन सभागार में जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद की बैठक के दौरान कही.

बैठक में मौजूद अफसरों से डीएम ने कहा कि भूगर्भ जल प्रबन्धन और विनियम अधिनियम 2019 एवं भूगर्भ जल प्रबन्धन और अधिनियम नियमावली 2020 के अनुसार जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद, नगर पालिका जल प्रबन्धन समिति, विकास खण्ड भूगर्भ जल प्रबन्धन समिति एवं ग्राम पंचायत भूगर्भ उप समिति का गठन किया जाएगा.

अधिनियम के तहत वाणिज्यक, औद्याोगिक, अवसंरचना, वेधन उपकरण, ड्रिलिंग एजेन्सी एवं सामूहिक भूगर्भ जल उपभोक्ताओं के लिए पंजीकरण और रजिस्ट्रीकरण करना अनिवार्य है. आवेदन वेब पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रीकरण कर जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे. घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं के कूप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन माध्यम से किए जाएंगे, जो नि:शुल्क है. इससे उन्हें कूप रजिस्ट्रेशन स्वतः हासिल हो जाएगा.

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