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अभिनेता आमिर खान समेत 3 को नोटिस, फिल्म 'ठग ऑफ हिंदुस्तान' से जुड़ा है मामला

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Published : Mar 2, 2021, 8:19 PM IST

जौनपुर जिला जज मदन पाल सिंह ने आमिर खान समेत 3 लोगों के विरुद्ध नोटिस जारी किया है. आमिर खान के फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में जाति विशेष को अपमानित और भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए आमिर खान समेत 3 लोगों के विरुद्ध नोटिस जारी हुआ है.

दीवानी न्यायालय.
दीवानी न्यायालय.

जौनपुर: जिला जज मदन पाल सिंह ने आमिर खान के फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में जाति विशेष को अपमानित और भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए आमिर खान समेत 3 लोगों के विरुद्ध नोटिस जारी की है. इस बाबत विपक्षी को अपना पक्ष रखने के लिए 8 मार्च की तिथि तय की गई है.

अभिनेता आमिर खान, फिल्म निर्माता आदित्य चोपड़ा और निर्देशक विजय कृष्णा के खिलाफ हंसराज चौधरी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से परिवाद दायर किया था. फिल्म में मल्लाह जाति को फिरंगी मल्लाह शब्द से संबोधित किया गया था.

वादी के अलावा प्रदीप निषाद, बृजेश निषाद, संजीव नागर, मनोज नागर ने 30 अक्टूबर 2018 को सोशल मीडिया पर देखा था. यह दृश्य देखकर वादी और गवाहों की भावनाएं आहत हो गई थी. उनका मानना था कि फिल्म की टीआरपी बढ़ाने के लिए और मुनाफा कमाने के लिए दुर्भावना के कारण फिल्म का नाम ऐसा रखा गया. इतना ही नहीं बल्कि निषाद समाज को ठग और फिरंगी की संज्ञा भी दी गई. फिल्म में अभिनेता आमिर खान को फिरंगी मल्लाह कहकर भी संबोधित किया गया.

हालांकि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने परिवाद अस्वीकृत कर दिया कि फिल्म की घटनाएं एवं पात्र काल्पनिक हैं. इस बात का जिक्र फिल्म की शुरुआत में भी किया गया है. फिल्म का उद्देश्य मनोरंजन के लिए है बल्कि कहानी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाई गई है.

मंगलवार को जिला जज के न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका में अधिवक्ता ने बहस की. इस बाबत शपथ पत्र पर गवाहों के बयान भी दर्ज हुए. जिला जज मदनपाल सिंह ने बहस सुनने के बाद पुनरीक्षण याचिका को स्वीकृत कर विपक्षी गण को नोटिस जारी किया. मामले में राज्य सरकार को भी पक्षकार बनाया गया है.

इसे भी पढ़ें- आमिर 'लाल सिंह चड्ढा' के आखिरी शेड्यूल को कारगिल में करेंगे शूट

जौनपुर: जिला जज मदन पाल सिंह ने आमिर खान के फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में जाति विशेष को अपमानित और भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए आमिर खान समेत 3 लोगों के विरुद्ध नोटिस जारी की है. इस बाबत विपक्षी को अपना पक्ष रखने के लिए 8 मार्च की तिथि तय की गई है.

अभिनेता आमिर खान, फिल्म निर्माता आदित्य चोपड़ा और निर्देशक विजय कृष्णा के खिलाफ हंसराज चौधरी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से परिवाद दायर किया था. फिल्म में मल्लाह जाति को फिरंगी मल्लाह शब्द से संबोधित किया गया था.

वादी के अलावा प्रदीप निषाद, बृजेश निषाद, संजीव नागर, मनोज नागर ने 30 अक्टूबर 2018 को सोशल मीडिया पर देखा था. यह दृश्य देखकर वादी और गवाहों की भावनाएं आहत हो गई थी. उनका मानना था कि फिल्म की टीआरपी बढ़ाने के लिए और मुनाफा कमाने के लिए दुर्भावना के कारण फिल्म का नाम ऐसा रखा गया. इतना ही नहीं बल्कि निषाद समाज को ठग और फिरंगी की संज्ञा भी दी गई. फिल्म में अभिनेता आमिर खान को फिरंगी मल्लाह कहकर भी संबोधित किया गया.

हालांकि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने परिवाद अस्वीकृत कर दिया कि फिल्म की घटनाएं एवं पात्र काल्पनिक हैं. इस बात का जिक्र फिल्म की शुरुआत में भी किया गया है. फिल्म का उद्देश्य मनोरंजन के लिए है बल्कि कहानी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाई गई है.

मंगलवार को जिला जज के न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका में अधिवक्ता ने बहस की. इस बाबत शपथ पत्र पर गवाहों के बयान भी दर्ज हुए. जिला जज मदनपाल सिंह ने बहस सुनने के बाद पुनरीक्षण याचिका को स्वीकृत कर विपक्षी गण को नोटिस जारी किया. मामले में राज्य सरकार को भी पक्षकार बनाया गया है.

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