जालौन: जिला न्यायालय के पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को 15 साल की सजा के साथ 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. आरोपी रंजीत ने 2017 में आटा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग से दुष्कर्म किया था. वहीं आरोपी के ऊपर दुष्कर्म के एक और मामले में ट्रायल जल्दी शुरू हो जाएगा.
आटा थाना क्षेत्र में रंजीत नाम के युवक ने साल 2017 में एक नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. किशोरी की मां की ओर से पुलिस को सौंपी तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया गया था. मामले की सुनवाई जिला न्यायालय स्थित पॉक्सो कोर्ट में की जा रही थी. कोर्ट के न्यायाधीश गुलाम मुस्तफा ने शासकीय अधिवक्ता की दलीलों के बाद आरोपी को 15 साल कैद की सजा सुनाई है. साथ ही 40 हजार का जुर्माना भी लगाया है.
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मामले की सुनवाई के दौरान 4 माह पूर्व जमानत पर आए आरोपी रंजीत ने गांव में एक अन्य नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. दुष्कर्म के बाद आरोपी ने किशोरी को मौत के घाट उतार दिया था, जिसकी सुनवाई अभी न्यायालय में जारी है. शासकीय अधिवक्ता बृजराज सिंह ने बताया कि दुष्कर्म के दो वर्ष पुराने मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. वहीं दूसरे मामले का शीघ्र ही ट्रायल शुरू किया जाएगा.