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जालौन: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 15 साल की सजा

उत्तर प्रदेश के जालौन में दुष्कर्म के एक आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने 15 साल की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. आरोपी के ऊपर नाबालिग से दुष्कर्म का एक और मुकदमा चल रहा है.

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दुष्कर्म के आरोपी को 15 साल की सजा.
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Published : Jan 11, 2020, 6:56 PM IST

जालौन: जिला न्यायालय के पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को 15 साल की सजा के साथ 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. आरोपी रंजीत ने 2017 में आटा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग से दुष्कर्म किया था. वहीं आरोपी के ऊपर दुष्कर्म के एक और मामले में ट्रायल जल्दी शुरू हो जाएगा.

दुष्कर्म के आरोपी को 15 साल की सजा.

आटा थाना क्षेत्र में रंजीत नाम के युवक ने साल 2017 में एक नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. किशोरी की मां की ओर से पुलिस को सौंपी तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया गया था. मामले की सुनवाई जिला न्यायालय स्थित पॉक्सो कोर्ट में की जा रही थी. कोर्ट के न्यायाधीश गुलाम मुस्तफा ने शासकीय अधिवक्ता की दलीलों के बाद आरोपी को 15 साल कैद की सजा सुनाई है. साथ ही 40 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

इसे भी पढ़ें- कन्नौज बस हादसा: मृतक के परिवार को 2 लाख और घायलों को 50 हजार का एलान

मामले की सुनवाई के दौरान 4 माह पूर्व जमानत पर आए आरोपी रंजीत ने गांव में एक अन्य नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. दुष्कर्म के बाद आरोपी ने किशोरी को मौत के घाट उतार दिया था, जिसकी सुनवाई अभी न्यायालय में जारी है. शासकीय अधिवक्ता बृजराज सिंह ने बताया कि दुष्कर्म के दो वर्ष पुराने मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. वहीं दूसरे मामले का शीघ्र ही ट्रायल शुरू किया जाएगा.

जालौन: जिला न्यायालय के पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को 15 साल की सजा के साथ 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. आरोपी रंजीत ने 2017 में आटा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग से दुष्कर्म किया था. वहीं आरोपी के ऊपर दुष्कर्म के एक और मामले में ट्रायल जल्दी शुरू हो जाएगा.

दुष्कर्म के आरोपी को 15 साल की सजा.

आटा थाना क्षेत्र में रंजीत नाम के युवक ने साल 2017 में एक नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. किशोरी की मां की ओर से पुलिस को सौंपी तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया गया था. मामले की सुनवाई जिला न्यायालय स्थित पॉक्सो कोर्ट में की जा रही थी. कोर्ट के न्यायाधीश गुलाम मुस्तफा ने शासकीय अधिवक्ता की दलीलों के बाद आरोपी को 15 साल कैद की सजा सुनाई है. साथ ही 40 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

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मामले की सुनवाई के दौरान 4 माह पूर्व जमानत पर आए आरोपी रंजीत ने गांव में एक अन्य नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. दुष्कर्म के बाद आरोपी ने किशोरी को मौत के घाट उतार दिया था, जिसकी सुनवाई अभी न्यायालय में जारी है. शासकीय अधिवक्ता बृजराज सिंह ने बताया कि दुष्कर्म के दो वर्ष पुराने मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. वहीं दूसरे मामले का शीघ्र ही ट्रायल शुरू किया जाएगा.

Intro:जालौन जिला न्यायालय के पास्को कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को 15 साल की सजा के साथ 40 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया गया है दुष्कर्म की सजा सुनाने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया आरोपी रंजीत ने 2017 में आटा थाना क्षेत्र मैं एक नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था वहीं आरोपी के ऊपर दुष्कर्म के एक और मामले में ट्रायल जल्दी शुरू हो जाएगा जिसमें कठोर से कठोर सजा सुनाई जाएगी


Body:बता दे जालौन के आटा थाना क्षेत्र मैं साल 2017 में रंजीत नामक युवक ने नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था जिस पर किशोरी की मां ने पुलिस को सौंपी तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था मामले की सुनवाई जिला न्यायालय स्थित पास्को एक्ट कोर्ट में की जा रही थी कोर्ट के न्यायाधीश गुलाम मुस्तफा ने शासकीय अधिवक्ता की पेश की गई दलीलों के बाद आरोपी को 15 साल कैद की सजा सुनाई है और आरोपी पर 40 हज़ार का जुर्माना भी लगाया गया है वहीं मामले की सुनवाई के दौरान 4 माह पूर्व जमानत पर आए इसी आरोपी रंजीत ने गांव में एक अन्य नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के बाद उसे मौत के घाट उतार दिया था जिसकी सुनवाई अभी न्यायालय में जारी है शासकीय अधिवक्ता बृजराज सिंह ने बताया कि आरोपी द्वारा 2 वर्ष पूर्व दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है वहीं दूसरे मामले का शीघ्र ही ट्रायल शुरू किया जाएगा


बाइट बृजराज सिंह राजपूत शासकीय अधिवक्ता


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