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जालौन: जिला कारागार उरई से 20 बंदियों को पैरोल पर किया गया रिहा

यूपी के जालौन में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद जेल में बंद विचाराधीन कैदियों को अग्रिम जमानत देकर रिहा किया जा रहा है. उरई जेल में 20 विचाराधीन बंदियों को जेल में अदालत लगाकर जिला जज और अन्य जजों द्वारा अग्रिम जमानत देकर रिहा कर दिया गया.

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जेल से छूटे कैदी
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Published : Mar 30, 2020, 12:29 PM IST

जालौन: पूरे देश में कोरोना वायरस महामारी का रूप ले चुका है. देश में अब तक कोरोना वायरस के 1000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं. सर्वोच्च न्यायालय ने सभी जिला जजों को आदेश दिया गया था कि वह जेल में बंद उन कैदियों को अग्रिम जमानत दे जो 7 साल से कम सजा के मामलों में बंद हैं.

जनपद में आज उरई के जिला कारागार में जिलाध्यक्ष और अन्य न्यायाधीशों की मौजूदगी में अदालत लगाई गई. जहां 7 साल से कम सजा वाले मामलों में विचाराधीन कैदियों को अग्रिम जमानत दे दी गई. जिससे जेल में बंदियों की संख्या कम हो सके और उन्हें कोरोना वायरस से बचाया जा सके.

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जिला जज और अन्य न्यायाधीशों ने 20 बंदियों को 8 सप्ताह की अग्रिम जमानत दे दी है. जमानत मिलने के बाद उन्हें जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा द्वारा रिहा किया गया. उन्हें यह भी बताया गया कि जमानत उन्हें केवल 8 सप्ताह के लिए ही दी गई है.

जालौन: पूरे देश में कोरोना वायरस महामारी का रूप ले चुका है. देश में अब तक कोरोना वायरस के 1000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं. सर्वोच्च न्यायालय ने सभी जिला जजों को आदेश दिया गया था कि वह जेल में बंद उन कैदियों को अग्रिम जमानत दे जो 7 साल से कम सजा के मामलों में बंद हैं.

जनपद में आज उरई के जिला कारागार में जिलाध्यक्ष और अन्य न्यायाधीशों की मौजूदगी में अदालत लगाई गई. जहां 7 साल से कम सजा वाले मामलों में विचाराधीन कैदियों को अग्रिम जमानत दे दी गई. जिससे जेल में बंदियों की संख्या कम हो सके और उन्हें कोरोना वायरस से बचाया जा सके.

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जिला जज और अन्य न्यायाधीशों ने 20 बंदियों को 8 सप्ताह की अग्रिम जमानत दे दी है. जमानत मिलने के बाद उन्हें जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा द्वारा रिहा किया गया. उन्हें यह भी बताया गया कि जमानत उन्हें केवल 8 सप्ताह के लिए ही दी गई है.

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