हाथरस: उत्तर प्रदेश के हाथरस जिला के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने शीतलहर के दौरान घोषित अवकाश के बाद भी चल रहे एक स्कूल को बंद कराए जाने के निर्देश दिए हैं. यह स्कूल केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति-निर्देशों के तहत मान्यता प्राप्त भी नहीं है.
मान्यता न होने के बाद भी स्कूल का संचालन जारी रखने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने स्कूल संचालक पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. उन्होंने बच्चों के अभिभावकों से अपने बच्चों का दूसरे मान्यता प्राप्त विद्यालयों में एडमिशन कराने को कहा है.
एक लाख रुपये का लगा जुर्माना
शीतलहर के दौरान 21 दिसंबर 2019 को अवकाश घोषित होने के बाद भी निरीक्षण में हाथरस के तरफरा रोड स्थित ओम इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल संचालित मिला था. निरीक्षण के समय विद्यालय में 90 बच्चे मौजूद जिले थे. निरीक्षण के समय विद्यालय संचालक को मान्यता संबंधी अभिलेख उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे.
कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला
उसके बाद से अभी तक विद्यालय संचालक द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह पुष्टि होती हो कि यह विद्यालय केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति-निर्देशों के तहत मान्यता प्राप्त है.
17 अप्रैल 2020 से स्थाई रूप से बंद
बिना मान्यता के अवैध रूप से संचालित करने का दोषी पाए जाने पर जिला अधिकारी के अनुमोदन के बाद नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. अब विद्यालय का संचालन 17 अप्रैल 2020 स्थाई रूप से बंद करा दिया गया है. इसके बाद यदि यह विद्यालय चलता मिला तो उस पर प्रतिदिन के हिसाब से दस हजार रुपये का जुर्माना लगेगा.