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हाथरस: डॉक्टर ने होम क्वारंटाइन का किया उल्लंघन, मुकदमा दर्ज - होम क्वॉरंटाइन नियम

उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक कोरोना संक्रमित डॉक्टर को डिस्चार्ज कर होम क्वारंटाइन रहने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन डॉक्टर ने नियमों का उल्लंघन किया. मामले को संज्ञान में लेते हुए कथित डॉक्टर पर मुकदमा दर्ज किया गया है.

डॉक्टर ने नियमों का उल्लंघन किया.
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Published : Jul 4, 2020, 8:44 AM IST

हाथरस: जिले में एक निजी चिकित्सक व हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ होम क्वारंटाइन के नियमों का उल्लंघन कर संक्रमण प्रसार करने का आरोप लगा है. बता दें कि यह चिकित्सक कोविड-19 के संक्रमण से इलाज के बाद ठीक हो गया था. मामले में चिकित्सक के खिलाफ सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है.

24 जून तक चला था इलाज
पिछले दिनों शहर के प्रमुख चिकित्सक व नर्सिंग होम के संचालक डॉ. एमसी गुप्ता कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे. रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद डॉक्टर को 16 जून से मेदांता द मेडिसिटी हॉस्पिटल गुरुग्राम में इलाज के लिए भेजा गया था. अस्पताल में चिकित्सक का इलाज 24 जून तक चला. कोविड-19 से ठीक होने के बाद चिकित्सक को हाथरस होम क्वारंटाइन के लिए भेज दिया गया.

नियमों का किया उल्लंघन
संक्रमण से ठीक होने के बाद नियमानुसार एक सप्ताह तक मरीज को होम क्वारंटाइन होना अनिवार्य होता है. बावजूद इसके डॉ. एमसी गुप्ता 29 जून को कलेक्ट्रेट पर जिलाधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र लेकर उपस्थित थे. इस तरह होम क्वारंटाइन के नियमों का उल्लंघन हुआ है. डॉक्टर ने नियमों के विरुद्ध जाकर कोरोना वायरस संक्रमण को जन समाज में प्रसार करने का कार्य किया.

चिकित्सक पर मुकदमा दर्ज
एसीएमओ/नोडल अधिकारी कोविड-19 डॉ. डीके अग्रवाल ने इस आशय की तहरीर सदर कोतवाली में दी थी. तहरीर के आधार पर डॉ. एमसी गुप्ता के खिलाफ कोतवाली सदर में धारा 188, 269 ,270, 271 व महामारी अधिनियम 1887 की धारा 3 में मुकदमा दर्ज किया गया है.

हाथरस: जिले में एक निजी चिकित्सक व हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ होम क्वारंटाइन के नियमों का उल्लंघन कर संक्रमण प्रसार करने का आरोप लगा है. बता दें कि यह चिकित्सक कोविड-19 के संक्रमण से इलाज के बाद ठीक हो गया था. मामले में चिकित्सक के खिलाफ सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है.

24 जून तक चला था इलाज
पिछले दिनों शहर के प्रमुख चिकित्सक व नर्सिंग होम के संचालक डॉ. एमसी गुप्ता कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे. रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद डॉक्टर को 16 जून से मेदांता द मेडिसिटी हॉस्पिटल गुरुग्राम में इलाज के लिए भेजा गया था. अस्पताल में चिकित्सक का इलाज 24 जून तक चला. कोविड-19 से ठीक होने के बाद चिकित्सक को हाथरस होम क्वारंटाइन के लिए भेज दिया गया.

नियमों का किया उल्लंघन
संक्रमण से ठीक होने के बाद नियमानुसार एक सप्ताह तक मरीज को होम क्वारंटाइन होना अनिवार्य होता है. बावजूद इसके डॉ. एमसी गुप्ता 29 जून को कलेक्ट्रेट पर जिलाधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र लेकर उपस्थित थे. इस तरह होम क्वारंटाइन के नियमों का उल्लंघन हुआ है. डॉक्टर ने नियमों के विरुद्ध जाकर कोरोना वायरस संक्रमण को जन समाज में प्रसार करने का कार्य किया.

चिकित्सक पर मुकदमा दर्ज
एसीएमओ/नोडल अधिकारी कोविड-19 डॉ. डीके अग्रवाल ने इस आशय की तहरीर सदर कोतवाली में दी थी. तहरीर के आधार पर डॉ. एमसी गुप्ता के खिलाफ कोतवाली सदर में धारा 188, 269 ,270, 271 व महामारी अधिनियम 1887 की धारा 3 में मुकदमा दर्ज किया गया है.

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