हरदोई: पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में किसानों के द्वारा खेतों में पराली जलाने के चलते पर्यावरण प्रदूषण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है. इन प्रदेशों में आलम यह है की प्रदूषण की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में एनजीटी के कड़े नियमों के प्रावधान के बाद सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के चलते हरदोई में प्रशासन ने पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई.
पराली जलाने को लेकर की गई कार्रवाई
जिले के 29 किसानों के खिलाफ प्रशासन ने एक लाख 12 लाख का जुर्माना लगाया है, साथ ही पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में अनुपालन ना किए जाने के कारण सदर तहसील के लेखपाल अवधेश सिंह और शिवदयाल शर्मा को निलंबित कर दिया गया है तथा लेखपाल अहिबरन लाल वर्मा,रविशंकर और गजेंद्र सिंह को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है रोक
दरअसल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए कड़े प्रावधान कर रखे हैं और इसके लिए जुर्माने का भी प्रावधान कर रखा है. किसानों को खेत में पराली जलाने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है जिसके तहत किसानों पर प्रति बीघा 2500 रुपए से 15 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान किया है.
इसके बावजूद भी जागरूकता के अभाव में किसान लगातार पराली जला रहे हैं. पराली जलाने को लेकर जनपद में किसानों को गोष्ठियों के जरिए समझाया जा रहा है और उनमें जागरूकता फैलाई जा रही है ताकि पर्यावरण प्रदूषण से निपटा जा सके और प्रदूषण के खतरे को रोका जा सके.
सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के खतरे को रोकने के लिए जनपद में पराली जलाने वाले 29 किसानों के खिलाफ 1 लाख 12 हजार का जुर्माना लगाया गया है तथा प्रशासन के द्वारा प्रदूषण को रोकने के अनुपालन के लिए जारी आदेशों का अनुपालन न करने वाले दो लेखपालों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि 3 लेखपालों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है.
- गजेंद्र कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट
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